झांसा देकर लाखों रूपये ठगी करने वाला म.प्र. का अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार
May 12, 2023रायपुर, 12 मई I प्रार्थी मनोहर डहरवाल ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह हरदुली पोस्ट कोरई तहसील व थाना कोरई जिला शिवनी (म0प्र0) का निवासी है तथा वह भूमि खरीदी-बिक्री एवं भवन निर्माण ठेकेदारी का कार्य करता है। अगस्त 2021 में प्रार्थी तथा उसके साथी क्लैरन्स एटकिन्स का परिचय ग्वालियर निवासी जितेन्द्र सिंह के माध्यम से अजय खराडकर पिता स्व. रमाकांत खराडकर उम्र 56 वर्ष निवासी- भागवत बाडा, जिवाजी गंज, पी.जी.व्ही. कॉलेज, लश्कर, अजयपुर ग्वालियर म.प्र. से हुआ। इसी दौरान अजय खराडकर ने अपनी एक भूमि जिला रायपुर के ग्राम गोढी, प.ह.नं.- 00011, रा.नि.मं. मंदिर हसौद, तहसील- आरंग, जिला – रायपुर छत्तीसगढ़ जिसका खसरा नं. – 1643, रकबा 1.5900 हे0, खसरा नं.- 1587 रकबा 0.3200 हे0 एवं खसरा नं.-1 673, रकबा 1.7000 हे0 होना बताकर उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु प्रार्थी तथा उसके साथी क्लैरन्स एटकिन्स से संपर्क किया।
अजय खराडकर एवं उसकी पत्नि श्रीमति अदिति खराडकर से बातचीत के बाद माह- नवम्बर 2021 में प्रार्थी एवं उसके साथी क्लैरन्स एटकिन्स ग्वालियर जाकर 29.11.21 को अजय खराडकर से उपरोक्त भूमि को क्रय करने का सौदा 10,00,000 रूपये (दस लाख रूपये) में दो गवाहों एवं तीन-चार परिचित व्यक्तियों के समक्ष तय हुआ था। क्लैरन्स एटकिन्स के द्वारा अजय खराडकर की पत्नि श्रीमति अदिति खराडकर के बैंक खाता में प्रार्थी के बैंक खाता के माध्यम से 3,00,000 रूपये (तीन लाख रुपये) ट्रान्सफर किया गया तथा इस संबंध में मुख्त्यारनामा खास निष्पादित कराया गया।
प्रार्थी एवं उसके साथी द्वारा 27.12.21 को अजय खराडकर के बैंक खाते में 4,00,000 रूपये (चार लाख रूपये) तथा दिनांक 01.01.2022 को 50,000 रूपये (पचास हजार रुपये) ट्रान्सफर किया गया इस प्रकार अजय खराडकर द्वारा 7,50,000 रूपये (सात लाख पचास हजार रूपये) की धनराशि प्राप्त कर ली गई। अजय खराडकर द्वारा उपरोक्त राशि लेने के बाद दिनांक 03.01.2022 को क्लैरन्स एटकिन्स के साथ रायपुर आकर उपरोक्त संपत्ति पर न्यायिक कार्यवाही करने पर, रायपुर का एक दस्तावेज आवश्यक होने से प्रार्थी एवं उसके साथी द्वारा रायपुर में एक नोटराइज्ड विक्रय अनुबंध-पत्र निष्पादित किया, जिसमें उपरोक्त समस्त संपत्ति के विक्रय से संबंधित तथ्य एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है।
उक्त इकरारनामा के माध्यम से दोनों के द्वारा अजय खराडकर को 5,50,000 रूपये (पांच लाख पचास हजार रूपये) का चेक दिनांक 10.01.22 को दिया गया, जो कि अजय खराडकर द्वारा दिनांक 16.02.22 को अपने खाते में लगाकर उक्त चेक की राशि का आहरण कर लिया गया। दिनांक 31.01.2022 को अजय खराडकर द्वारा मांगे जाने पर क्लैरन्स एटकिन्स ने अपने बैंक खाते से 1,50,000 रूपये (एक लाख पचास हजार रुपये) अजय खराडकर के खाते में ट्रान्सफर किया, दिनांक 10.02.22 एवं 14.02.22 को प्रार्थी 02 किश्तों में पुनः कुल 5,00,000 रूपये (पांच लाख रुपये) अजय खराडकर के बैंक खातों में ट्रांसफर किया। अजय खराडकर द्वारा अपने और अपनी पत्नि के खातों में कुल 19,50,000 रूपये (उन्नीस लाख पचास हजार) प्राप्त किया गया।
उक्त संपत्ति के लिये तय राशि से अधिक ले लेने के बाद भी अजय खराडकर द्वारा प्रार्थी एवं उसके साथी क्लैरन्स एटकिन्स को पांच लाख रुपये और देने के लिये कहा गया। अजय खराडकर द्वारा व्यक्तिगत संबन्धों में उपरोक्त पंजीबद्ध विकय पत्र के गवाह जितेन्द्र सिंह के खाते में उपरोक्त संपत्तियों के गवाह विकास नेल्सन के हाथ से नगद 2,00,000 रूपये (दो लाख रूपये) एवं अजय खराडकर के बताए व्यक्ति जितेन्द्र सिंह के बैंक खाते में 5,00,000 रूपये (पांच लाख रुपये) प्रार्थी एवं उसके साथी क्लैरन्स एटकिन्स के द्वारा ट्रान्सफर कराया गया। अजय खराडकर द्वारा विकास नेल्सन एवं जितेन्द्र सिंह के माध्यम से 7,00,000 रूपये (सात लाख रूपये) अतिरिक्त प्राप्त करते हुए प्रार्थी एवं उसके साथी क्लैरन्स एटकिन्स से कुल 26,50,000 रूपये (छब्बीस लाख पचास हजार रूपये) की धनराशि प्राप्त किया गया।
इसी दौरान दिनांक 26.04.22 को अजय खराडकर द्वारा रायपुर में क्लैरन्स एटकिन्स के हक में दिये गए मुख्यारनामा खास को, बिना सूचित किये और बिना पैसा वापिस लौटाए धोखाधडी करते हुए, पैसा हजम कर जाने की नियत से समाप्त करा दिया तथा अजय खराडकर द्वारा उक्त भूमि का किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नया मुख्त्यार-आम नियुक्त करने हेतु दस्तावेज निष्पादित कर दिया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 243/23 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
ठगी की उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज चन्द्राकर, नगर पुलिस अधीक्षक माना सुश्री कल्पना वर्मा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी अजय खराडकर को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया।
प्रकरण में आरोपी अदीति खराडकर एवं जितेन्द्र सिंह फरार है, जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर सभंव प्रयास किये जा रहे है।
गिरफ्तार आरोपी – अजय खराडकर पिता स्व. रमाकांत खराडकर उम्र 56 वर्ष निवासी- भागवत बाडा, जिवाजी गंज, पी.जी.व्ही. कॉलेज, लश्कर, अजयपुर ग्वालियर म.प्र.।