क्या रिटायरमेंट के बाद भी लगा सकते हैं NPS में पैसा? कम निवेश में बड़ा फंड बनाने वाली योजना के जानें कायदे-कानून
March 24, 2023रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं तो आपको नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश करना चाहिए। यह एक ऐसी स्कीम है, जिसमें आप रिटायरमेंट के लिए न सिर्फ बड़ा फंड बना सकते हैं, बल्कि पेंशन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम लोगों को कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों या इक्विटी में निवेश करने का विकल्प प्रदान करता है। एनपीएस में निवेश करने पर न सिर्फ शानदार रिटर्न मिलता है बल्कि टैक्स छूट भी मिलती है।
एनपीएस में आप रिटायरमेंट के बाद भी निवेश जारी रख सकते हैं। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एनपीएस को लचीला बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। इसके तहत उम्र 60 से ज्यादा और 65 साल से कम होने पर एनपीएस में निवेश किया जा सकता है। सब्सक्राइबर कम से कम तीन साल और अधिकतम 70 साल की उम्र तक निवेश कर सकता है। एनपीएस में 2 खाते खोले जा सकते हैं। टियर 1 और टियर 2। सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम 2004 में शुरू किया गया था। 2009 में इसे सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया था।
कर छूट प्राप्त करें
इस योजना में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी (1), धारा 80सीसीडी (1बी) और धारा 80सीसीडी (2) के तहत कर छूट मिलती है। धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत आप इसके हकदार हो सकते हैं। एनपीएस में निवेश पर सालाना 50,000 रुपये की कर कटौती। इसमें 80C के तहत 1,50,000 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती है।
यह निकासी का नियम है
नए नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मैच्योरिटी पर पूरा फंड नहीं निकाल सकता है. फंड के 40 फीसदी से एन्युटी खरीदना जरूरी है। इस वार्षिकी से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दी जाती है। शेष 60 प्रतिशत धनराशि निकाली जा सकती है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी एनपीएस में जमा रकम नहीं निकालना चाहते हैं तो सरकार आपको ऐसा करने की इजाजत देगी। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है.