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Bilaspur Crime: कोटा में अवैध कच्ची महुआ शराब पर पुलिस का प्रहार, 19 लीटर शराब जब्त; महिला आरोपी गिरफ्तार

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बिलासपुर, 07 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 19 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 3,800 रुपये बताई गई है। आरोपी महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे चेतना विरुद्ध नशा और प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब एवं गांजा की बिक्री करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 6 अक्टूबर 2026 को कोटा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गोबरिपाठ में एक महिला बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब अपने कब्जे में रखकर बिक्री कर रही है।

सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा नुपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित कर ग्राम गोबरिपाठ में दबिश दी गई।

पुलिस ने मौके से ललिता जांगड़े, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम गोबरिपाठ, थाना कोटा, जिला बिलासपुर को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 15-15 लीटर क्षमता वाले दो पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे बरामद हुए। इनमें एक डिब्बे में 12 लीटर और दूसरे में 7 लीटर कच्ची महुआ शराब भरी हुई थी। इस तरह पुलिस ने कुल 19 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 3,800 रुपये है।

मामले में थाना कोटा में अपराध क्रमांक 866/2026 के तहत धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी महिला को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

इस कार्रवाई में निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज, प्रधान उप निरीक्षक दिलीप साहू, प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव, आरक्षक 1136 दीप सिंह कंवर और आरक्षक 1092 सुनील पटेल की विशेष भूमिका रही।

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