आपके पास भी हैं कटे-फटे नोट, अपनाएं ये प्रोसेस; बिना कमीशन के मिलेगी नई करेंसी
February 11, 2023कई बार कटे-फटे पुराने नोट लोगों के पास जमा हो जाते हैं। ऐसे में जब उन नोटों को बाजार में ले जाया जाता है तो कोई लेने को तैयार नहीं होता. ऐसे में अगर आप इन नोटों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन्हें बैंक में जमा करा सकते हैं। हालांकि इन नोटों को बैंक में भी बदलने के नियम हैं। इस कारण बैंक अधिकारी ग्राहकों को परेशान करते हैं और नोट बदलने से मना कर देते हैं। ऐसे में आपको आरबीआई के इन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। इससे आप बड़ी आसानी से बैंक नोट बदल सकेंगे, तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में और यह भी जानिए कि बैंक में नोट कैसे बदले जाते हैं।
नोट बदलने को लेकर आरबीआई ने नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत नोट पर आरबीआई गवर्नर का साइन, सीरियल नंबर और गांधीजी का वॉटरमार्क जरूर होना चाहिए। अगर ये सुरक्षा मानक नोट पर बने रहते हैं तो बैंक अधिकारी नोट बदलने से मना नहीं कर सकते हैं. अगर आपके पास 5, 10, 20 या 50 रुपये के कटे-फटे नोट हैं तो उनमें से कम से कम आधे होने चाहिए। अगर आपके नोट में ये चीजें नहीं हैं तो नोट नहीं बदला जा सकता है। इसके अलावा अगर 20 से ज्यादा फटे नोट हैं और उनकी कीमत 5 हजार रुपये से ज्यादा है तो आपको नोट बदलने के लिए बैंक को कुछ चार्ज देना होगा.
अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है, जिसके कई टुकड़े हो गए हों, तो आप उन्हें भी बदल सकते हैं। हालांकि इन नोटों को बदलने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। इन नोटों को बदलने के लिए आपको नोटों को रिजर्व बैंक की शाखा में भेजना होगा। इसके अलावा आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम और IFSC कोड की जानकारी भी देनी होगी।