New Income Tax Slabs 2023: मेहनत की कमाई को यूं न जाने दें, नए टैक्स स्लैब में भी ले सकते हैं ये तीन डिडक्शन
February 9, 2023बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम जनता को राहत देने वाले नए टैक्स रिजीम की घोषणा की। इसके तहत टैक्स स्लैब 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक बढ़ दिए गए हैं। वहीं, सात लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि, अगर आप सात लाख से एक रुपया भी बढ़ते हैं तो आपको 10 प्रतिशत का टैक्स भुगतान करना पड़ेगा।
जैसा कि इससे पहले लाए गए नए टैक्स स्लैब पर कोई डिडक्शन का लाभ नहीं लिया जा सकता था, वैसे ही इस नए रिजीम में भी किसी भी तरह का टैक्स डिडक्शन नहीं लिया जा सकता है। पर इसका भी उपाय है। इसमें तीन डिडक्शन को शामिल किया गया है जिसका लाभ टैक्स बेनेफिट्स के रूप में लिया जा सकता है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं।
डिडक्शन की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। सैलरी से इनकम वाले या पेंशन इनकम वाले टैक्सपेयर को दिया जाता है। इस छूट के तहत टैक्सपेयर बिना किसी दस्तावेज को दिखाए 50,000 रुपये तक छूट की मांग कर सकते हैं।अगर टैक्सपेयर फैमिली पेंशनर है तो इस स्थिति में नए टैक्स रिजीम के अनुसार, 15,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया जा सकता है। बता दें कि फैमिली पेंशनर की आय पर ‘अन्य स्रोतों से होने वाली आय’ के तहत टैक्स दरें तय की जाती है।
अगर टैक्सपेयर ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अकाउंट खुलवा रखा है तो इसके तहत भी डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने वेतन के 10 फीसदी तक क्लेम कर सकते हैं। वहीं, सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 14 फीसदी तक अधिकतम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बजट 2023 में कहा गया था कि अग्निवीरों द्वारा प्राप्त भुगतान को करों से मुक्त रखा जाएगा । इसके तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड योजना में आने वाले अग्निवीरों से अधिनियम की नई प्रस्तावित धारा 80CCH के तहत इस फंड में जमा राशि पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।