बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए कई ऐलान किए गए हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि अब नई टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह कि अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम का चयन नहीं करते हैं, तो फिर अपने आप नई टैक्स रिजीम के हिसाब से आपके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी।
नई टैक्स रिजीम में अब टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स स्लैब में छूट और सरचार्ज में कमी जैसे फायदे दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से…
नई टैक्स रिजीम में अब टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया जा रहा है। पहले केवल पुरानी टैक्स रिजीम में ही इसका फायदा दिया जाता था। इस ऐलान के बाद आपको सात लाख रुपये की छूट के अलावा 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट आयकर में मिलेगी।
टैक्स स्लैब में बदलाव (New Tax Slab 2023)
अब 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत पर टैक्स लिया जाएगा।
टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत मिलेने वाली टैक्स छूट की सीमा को बजट 2023 में बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके बाद अब नई टैक्स रिजीम के तहत लोगों को 5 लाख की जगह 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी।
सरचार्ज में हुआ बदलाव
अमीर लोगों के इस बार टैक्स में राहत मिली है। दो करोड़ से अधिक की आय पर सरचार्ज को 37 प्रतिशत से कम कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।


