पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द सिंह (IPS) महासमुन्द पुलिस की बड़ी सफलता ,बेटा ही निकला बाप का हत्यारा, 01 वर्ष बाद हुआ अंधे कत्ल का खुलासा
January 22, 2023महासमुन्द ,22 जनवरी I पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के द्वारा उक्त सूचना को गंभीरता से लते हुये मर्ग सदर जाॅच कर थाना सिटी कोतवाली की टीम के द्वारा घटनास्थल पहुच कर बारिकी से जाॅच करने हेतु निर्देशित किया जिसमें उक्त टीम द्वारा घटना बारीकी से निरीक्षण किया गया। पी.एम. रिपोर्ट, अज्ञात आरोपी द्वारा किसी धारदार वस्तु से मार कर चोट पहुँचाकर हत्या करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूध्द थाना महासमुन्द अपराध क्रमाक 34/23 धारा 302 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) उक्त घटना को गंभीरता से थाना महासमुन्द पुलिस टीम को आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया। थाना महासमुन्द पुलिस की टीम घटना स्थल मौका पहुच कर घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक के बारे में अलग-अलग टीम गठित कर छोटी से छोटी जानकारी एवं परिवार संबंधि, भूमि बटवारा संबंधी एवं मृतक के निजी जीवन के संबंध में जानकारी एकत्र किया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि मृतक का अपने पुत्र शंकर लाल साहू के साथ संबंध अच्छा नही था पैसा को लेकर अक्सर वाद विवाद होता रहता था। जिसके आधार पर पुलिस की टीम द्वारा संदेही शंकर लाल साहू को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करना प्रारंभ किया गया।
जिस पर संदेही द्वारा पुलिस को मनगढंत बाते कहकर बरगलाकर गोल मोल जवाब देना लगा। जिसे कड़ाई एवं बारिकी से पूछताछ करने पर पुलिस पूछताछ पर अंततः टूट कर अपने अपराध को नही छीपा सका और अपराध करना स्वीकार किया। 11.01.2022 को मृतक जनक राम साहू अपने सायकल से पैसा निकालने के लिए महासमुन्द बैंक आया था शाम हो जाने कारण मोंगरा निवासी अपने भाई लखन साहू के यहा रूका वहा से अपने पुत्र शंकर लाल साहू को फोन लगवा कर लेने के लिए मोटर सायकल से बुलवाया फिर दोनो पिता पुत्र ग्राम कोसरंगी आ गये। 12.01.2022 को आरोपी शंकर लाल साहू के द्वारा अपने पिता से जे.सी.बी. वाले को पैसा देने लिए 6000 रूपये मांग किया।
तब उसके पिता जी के द्वारा पैसा देने से मना करते हुये आरोपी को डाटा फटकारा गया और पैसा देने से मना कर दिया और मृतक जनक राम साहू दोपहर लगभग 13ः15 बजे अपने सायकल को लेने के लिए पैदल ही घर से ग्राम मोंगरा के लिए निकल गया। पैसा नही देने की बात लेकर आरोपी बहुत गुस्से में था इसी कारण मृतक का अपने मोटर सायकल से पीछा करते हुये गुरूकुल आश्रम कोसरंगी के कच्ची रोड के तरफ गया जहाॅ रास्ते में उसका पिता जनक राम साहू मिला तब आरोपी अपने मोटर सायकल को खडी करके अपने पास रखे धारदार चाकू से पीछे से कमर पर घोप कर वार किया। तब मृतक जनक राम साहू के द्वारा मुड़कर देखा और शंकर लाल साहू को तुझे देख लूंगा कहकर रोड की तरफ दौडा तब आरोपी अपनी मोटर सायकल लेकर घर की ओर आ गया। और घटना में प्रयुक्त चाकू एवं पहने शर्ट को घर के कमरे में रख दिया।
फिर अपने दोस्त से करीबन 20-25 मिनट बात किया बात करने बाद पुनः आरोपी शकल लाल साहू द्वारा घटना स्थल पर अपने पिता जी को देखने आया उसी दौरान आरोपी के फोन में गाॅव के एक व्यक्ति के द्वारा फोन करके बताया गया कि तुम्हारे पिता जी जनक राम साहू तेजबहादुर राईस मिल के पास गिरा पडा है उसके बाद आरोपी शंकर लाल साहू फिर से अपने घर गया उसके बाद घटना स्थल तेजबहादुर राईस मिल पहुचा। आरोपी के द्वारा ही मृतक जनक राम साहू को एम्बुलेंस जरिये जिला हाॅस्पिटल ले गये जहाॅ से मेकाहारा रायपुर रिफर किया गया। जहाॅ मृतक मृत्यु हो गई। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक स्टील चाकु 01 नग, 01 मोबाईल तथा घटना प्रयुक्त मोटर सायकल बजाज स्पेलैण्डर क्रमांक सीजी 04 के.वी. 5240 जप्त कर आरोपी (01) शंकर उर्फ भोला साहू पिता जनक राम साहू उम्र 24 वर्ष ग्राम कोसरंगी थाना जिला महासमुन्द के विरूध्द अपराध क्रमांक 34/23 धारा 302 भादवि के तहत थाना महासमुन्द में अपराध पंजीबद्ध किया गया।