“यात्रीगण कृपया ध्यान दें”: ट्रेन में सफर करते वक्त अगर रेलवे पुलिस मांगे टिकट तो बता दें ये नियम! बोलती बंद न हो जाए तो…
December 20, 2022भारतीय रेलवे के कई ऐसे नियम हैं, जिसे अगर आप जान लेंगे तो फिजूल की परेशानी से बच सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं होता है, तो टीटीई आप पर जुर्माना लगा सकता है और टिकट चेक करने का अधिकार भी सिर्फ टीटीई के पास ही होता है। लेकिन कई मौकों पर ट्रेन में ऐसा भी देखा जाता है कि रेलवे पुलिस यात्रियों के टिकट चेक करने लग जाती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं रेलवे के इस नियम के बारे में।
नियमों के मुताबिक, रेलवे पुलिस आपका टिकट चेक नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करते हैं और टिकट होने पर भी धमकाने लगते हैं, तो ऐसे में आप इसकी शिकायत रेलवे अधिकारी या टीटीई को कर सकते हैं। भारतीय रेलवे का नियम साफ ये बताता है कि रेलवे पुलिस यात्रियों से उनका टिकट नहीं मांग सकती है। नियमों के मुताबिक, सिर्फ टीटीई ही यात्रियों का टिकट चेक कर सकता है और अगर किसी यात्री के पास टिकट नहीं है, तो वो उस पर जुर्माना लगा सकता है। अगर आपके पास टिकट नहीं है, तो टीटीई आप पर टिकट के चार्ज के अलावा तय फाइन लगाता है।
इसकी वो आपको स्लिप देता है और फिर आप यात्रा कर सकते हैं। पर रेलवे पुलिस आप पर कोई जुर्माना नहीं लगा सकती। रेलवे पुलिस को भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। इसलिए वो भी किसी भी तरीके से आपका टिकट चेक नहीं कर सकते है। वहीं, अगर टीटीई आपसे फाइन लेकर स्लिप न दे या पैसे लेकर टिकट न दे आदि, तो भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।