CG Crime : फर्जीवाड़ा व चोरी कर क्रय-विक्रय करने का छत्तीसगढ़ राज्य के अब तक के सबसे बड़े मामले का भण्डाफोड़
December 11, 2022ग्राम छिछोर रतनपुरा,11 दिसंबर I थाना हलधर जिला मऊ उत्तर प्रदेश निवासी प्रार्थी अनुज कुमार सिंह द्वारा थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ट्रांसपोर्टिंग का व्यवसाय करता है कि दिनांक 15.10.2022 को पटना बिहार निवासी ट्रांसपोर्टर नागेन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा प्रार्थी की उक्त वाहन को 80,000/- रूपये प्रतिमाह किराया पर परिचालन करने का एग्रीमेन्ट कर वाहन को अपने पास रखकर वाहन का परिचालन किया जा रहा था। इसी दौरान 14.11.2022 के शाम 05.38 बजे करीबन किसी शेख मकसूद निवासी बिलासपुर द्वारा प्रार्थी को फोन कर उसके ट्रक वाहन के संबंध में पूछा गया जिस पर प्रार्थी द्वारा ट्रक वाहन को ट्रांसपोर्टर एन.के. सिन्हा द्वारा परिचालन करना बताया गया।
शेख मकसूद द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि भनपुरी स्थित यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा उसे प्रार्थी की उक्त ट्रक वाहन को बेचने हेतु दिखाया है शेख मकसूद द्वारा वाहन के दस्तावेज मांगने पर यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा द्वारा आनाकानी करने पर शेख मकसूद को शक होने पर ट्रक के चेचीस नम्बर से डिटेल निकालकर प्रार्थी को उसके द्वारा सूचित किया गया। उक्त सूचना पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2022 को रायपुर आकर भनपुरी स्थित उपेन्द्र शर्मा के यार्ड जाकर देखा गया तो प्रार्थी के वाहन टाटा मोटर्स क्रमांक यू पी 54 टी 9806 का डेंटिंग पेटिंग कर गाड़ी का हुलिया बदल दिया गया था I
वाहन के डाला को काटकर लगभग आधा कर दिया गया था, नंबर प्लेट बदल दिया गया था एवं वाहन के चेचिस नम्बर से छेड़खानी व कूटरचित करते हुए उसे भी बदल दिया गया था। प्रार्थी के द्वारा उक्त वाहन के गाड़ी के टायर, केबिन, पीछे के डाला, रेडियम इत्यादि को देखकर अपनी गाड़ी का पहचान किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन के संबंध मे यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा से पूछताछ करने पर यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा द्वारा ट्रक वाहन को गाड़ी को अशोक अग्रवाल, सुब्बू काजी उर्फ सोनू खान से खरीदना बताया। इस प्रकार ट्रांसपोर्टर नागेन्द्र कुमार सिन्हा, भनपुरी स्थित यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा, अशोक अग्रवाल, सुब्बू काजी उर्फ सोनू खान द्वारा षडयंत्र कर कूटरचित कर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी किया गया है कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 988/22 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. तथा 41(1+4)जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में पूर्व में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 नग ट्रक, नगदी रकम सहित अन्य मशरूका जुमला कीमती लगभग कुल 11 करोड़ रूपये जप्त कर कार्यवाही किया जा चुका है।
गिरफ्तार आरोपियों से घटना में संलिप्त अन्य आरोपी के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी गणेश राजू निवासी भिलाई दुर्ग जो वाहन फायनेंस एजेंट है तथा ट्रको को फायनेंस कराने का काम करता था, के संबंध में जानकारी दी गई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी गणेश राजू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन तथा नगदी 2000/- रूपये जप्त कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी- गणेश राजू पिता स्व. जी. मंगईय्या उम्र 50 साल निवासी एल.आई.जी 01/368 हाउसिंग बोर्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया थाना जामूल भिलाई जिला दुर्ग।