अपहृत नाबालिक बालिका पुलिस ने सकुशल बरामद किया
December 2, 2022
आरोपी द्वारा नाबालिक को झांसे में लेकर किया था अपहरण
महासमुन्द,02 दिसंबर I प्रार्थी मायाधर सिदार पिता देवनाथ सिदार उम्र 38 साल निवासी छोटे लोरम थाना सांकरा जिला महासमुंद छ0ग0 दिनांक 17.11.22 को थाना सांकरा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की उनकी नाबालिक पुत्री को ग्राम ओनकी उड़ीसा के संदेही ठंडाराम सिदार द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने एवं रोकने पर मुझे जान से मारने की धमकी दिया पर थाना सांकरा में अप0क्र0 217/22 धारा 363. 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया, पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र छवई द्वारा त्वरित कार्यवाही करने एवं नाबालिक बालिका को सही जल्द से जल्द कब्जे से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया।
थाना प्रभारी सांकरा द्वारा पुलिस अधीक्षक महासमुंद के निर्देश पर टीम घटित कर आरोपी एवं अपहृत बालिका को ढुंढना प्रारम्भ कियें। प्रार्थी मायाधर सिदार घटना के संबंध में पूछताछ किया गया तो बताया कि आरोपी ठंडाराम सिदार ग्राम ओनकी (उड़ीसा ) का निवासी जो उनके दुर के रिश्तेदार है जिस कारण से वह घर आया जाया करता था। दिनांक 17.11.2022 के रात में नाबालिक, बालिक को ठंडाराम द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर अपने मोटर सायकल क्रमांक ब्ळ 06 ळग् 2278 में अपने घर उड़ीसा ले गया है कि पता चलने पर उसके घर जाकर समझा बुझाकर बालिका को वापस घर ले आया था। दिनांक 28.11.22 को पुनः ठंडाराम द्वारा नाबालिक को भगाकर ले जा रहा था I
जिसे लारीपुर टुकड़ा के कोलियाडीपा के पास प्रार्थी मायाधर सिदार एंव उनकी पत्नि सुनीता सिदार व धनेश पारेश्वार मिलकर रोकने का प्रयास किये तो ठंडाराम द्वारा तेरी बेटी को भगाकर ले जाऊंगा कहकर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दिया। थाना सांकरा का पीछ किया। जिसे उड़िसा बार्डर लारी के टुकड़ा के रोककर और अपहृता को बरामद का आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर थाना सांकरा में अपराध धारा के तहत कार्यवाही की गई। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह छवई के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) पिथौरा विनोद मिंज के निर्देशन में थाना प्रभारी आशीष वासनी एवं टीम द्वारा की गई।