बलौदाबाजार। जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है।आदेश के तहत सिटी कोतवाली थाना बलौदाबाजार अंतर्गत निवासी ग्राम करहीबाजार के अशोक अंजान पिता छन्नू अंजान, थाना कसडोल अंतर्गत ग्राम कटगी के संतोष थवाईत पिता स्व. फिरत थवाईत एवं ग्राम कटगी के ही भागवत थवाईत पिता संतोष थवाईत को जिला बदर किया गया है।
उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत की गई है। आदेश के अनुसार तीनों को एक वर्ष की अवधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिले एवं उसके सीमावर्ती जिलों बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बेमेतरा एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं।







