महिलाओं और लड़कियों के लिए खुशखबरी,14 सेकंड से ज्यादा देखने पर हो सकती है जेल
November 27, 2022दिल्ली,27 नवंबर । NCIB ने ट्वीट कर आवश्यक जानकारी दी है, और लिखा – किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर हो सकती है जेल। क्योंकि जाने-अंजाने व मजाक मे ही सही किसी परिचित व अपरिचित युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना IPC की धारा 294 व 509 के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामले छेड़छाड़ के अंतर्गत आते है।