अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास के नियमितीकरण को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक
November 26, 2022धमतरी ,26 नवंबर । प्रदेश के नगरीय निकायों व नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 लागू किया गया है। संशोधित अधिनियमों के क्रियान्वयन के संबंध में 25 नवम्बर को अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक ने शाम चार बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला नियमितिकरण समिति की बैठक ली।
बैठक में बताया गया कि जिन भू-स्वामियों के द्वारा सक्षम अधिकारी से बिना स्वीकृति के भवन निर्माण करा लिया गया अथवा अनुमोदित विकास अनुज्ञा/भवन अनुज्ञा अभिन्यास से भिन्न निर्माण कार्य कराया गया हो, वे उक्त नियम के तहत निर्धारित शास्ति राशि जमाकर अपना भवन नियमित करा सकते हैं। इस मौके पर अपर कलेक्टर कौशिक ने नियमितिकरण के प्रचार-प्रसार और प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। चेक लिस्ट की जानकारी देते हुए बताया गया कि भूमि स्वामित्व दस्तावेज अद्यतन बी-1, पी-11, खसरा बटांकन या शासन/स्थानीय प्राधिकारी या संवैधानिक निकाय द्वारा आबंटित पट्टा विलेख की स्वप्रमाणित प्रति होना चाहिए ।
भवन निर्माण अधिसूचित तिथि (14 जुलाई 2022) के पूर्व होने का प्रमाण जैसे बिजली बिल/संपत्ति/कर की प्रति, भूमि का विवरण स्व मोहल्ला, नगर निवेश योजना, सर्वे क्रमांक प्लाट नंबर/रकबा, भवन अनुज्ञा की प्रति (यदि हो तो), विकास योजना/अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अनुसार भू-उपयोग प्रमाण पत्र, गैर लाभ अर्जन संस्थान, चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थान, धर्मशाला, अन्य की स्थिति में गैर लाभ अर्जन संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी धमतरी विभोर अग्रवाल, आयुक्त नगरपालिक निगम धमतरी विनय पोयाम सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।