KORBA : NTPC जमनीपाली अस्पताल पर लगा 20 हजार रुपए का जुर्माना

KORBA : NTPC जमनीपाली अस्पताल पर लगा 20 हजार रुपए का जुर्माना

November 17, 2022 Off By NN Express

नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन करने पर हुई कार्यवाही

कोरबा,17 नवंबर I कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए है। इसी तारतम्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केसरी के आदेशानुसार नर्सिग होम एक्ट के अंतर्गत डॉ.राकेश अग्रवाल नोडल अधिकारी (नर्सिंग होम एक्ट) तथा डॉ.कुमार पुष्पेश डीएमओ के द्वारा एनटीपीसी चिकित्सालय जमनीपाली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अग्नि से सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

सीएमएचओ डॉ. केशरी ने बताया की अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट के तहत अग्नि सुरक्षा तथा जैव अपशिष्ट प्रबंध प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहना चाहिए। किन्तु एनटीपीसी के अस्पताल में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। इसके पूर्व में भी समय-समय पर बैठकों तथा पत्रों के माध्यम से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु एनटीपीसी अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। 

उपरोक्त यथा निर्धारित शर्तो को पूरा नहीं करने पर कलेक्टर श्री झा के अनुमोदन उपरांत एनटीपीसी चिकित्सालय जमनीपाली पर रूपये 20 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। सीएमएचओ ने बताया कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालय/क्लीनिक/पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी लैब इत्यादि हेतु अग्नि सुरक्षा तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उन्होंने बताया की अस्पताल निरीक्षण के समय कोई कमी मिलती है तो उक्त संस्थान पर जुर्माना लगाया जाएगा या लाईसेंस निरस्त की कार्यवाही की जाएगी।