
अवैध मादक द्रव्य पदार्थ की बिक्री पर आबकारी विभाग ने की कार्यवाही
April 25, 2025(कोरबा) अवैध मादक द्रव्य पदार्थ की बिक्री पर आबकारी विभाग ने की कार्यवाही
कोरबा : कोरबा जिला कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती आशा सिंह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटल ढाबों में अवैध मादक द्रव्य पदार्थ की बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इसी कड़ी में कोरबा-कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित होटल में अवैध मादक द्रव्य पदार्थ की बिक्री करना पाए जाने पर आबकारी विभाग ने सख्त कार्यवाही करते हुए होटल मालिक को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।
जानकारी के अनुसार सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल को सूचना मिली कि कोरबा-कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ग्राम करैया के एक होटल में अवैध मादक द्रव्य पदार्थ की बिक्री हो रही है, तब उन्होंने 24 अप्रैल को ग्राम करैया पहुंचकर दबिश दी, जिसमें होटल से 10 लीटर महुआ शराब बरामद की गई।
कथित आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय जेएमएफसी कटघोरा में पेश कर उसे 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में मुख्य आरक्षक दसराम सिदार और नगर सैनिक अनिल कांत, कुंदन का सराहनीय योगदान रहा।