होली पर्व पर 14 मार्च को शुष्क दिवस, शराब बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध

होली पर्व पर 14 मार्च को शुष्क दिवस, शराब बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध

March 12, 2025 Off By NN Express

कोरिया 12 मार्च 2025/ होली पर्व के मद्देनजर कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिले में 14 मार्च 2025 को शुष्क दिवस घोषित किया है। यह निर्णय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देशों के तहत लिया गया है।

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) के तहत जिले में संचालित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, कम्पोजिट दुकानें, एफ.एल.3(ग) (पर्यटन बार) और एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब) को इस दिन पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का संव्यवहार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।