6 साल पहले दोस्त की हत्या करने के आरोपितों को उम्रकैद
November 12, 2022मुुरादाबाद, 12 नवम्बर। मुरादाबाद में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में वर्ष 2016 में एक युवक की हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने मृतक के दो गहरे दोस्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपितों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रेलेव कालोनी स्थित आउट हाउस निवासी सुनील कुमार ने 20 मार्च 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि 19 मार्च की शाम करीब सात बजे घर पर योगेंद्र उर्फ पलटू पुत्र जगदीश और मोनू उर्फ पैकेट पुत्र विजय पाल निवासी पारकर रोड आए और वादी के पुत्र मोहित को रेलवे-स्टेशन तक घूमने के बहाने से ले गए, जब मोहित रात भर घर नहीं आया तो अगले दिन उसकी तलाश की गई। मोहित की लाश रेलवे अस्पताल के पीछे बने सरकारी आवास के पास मिली थी। जिसके सिर में चोटें के निशान थे। इस मामले में सुनील कुमार ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और फिर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अरविंद कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में चल रही थी।
एडीजीसी ब्रजराज सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से ग्यारह गवाह प्रस्तुत किए गए। जिन्होंने घटना की पुष्टि की। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। मोहित से उनकी किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपित योगेंद्र उर्फ पलटू और मोनू उर्फ पैकेट को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपित दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।