कोरबा : कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत ग्राम कुदमुरा व पसरखेत रेंज की सीमा पर करंट लगने से नर दंतैल हाथी की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में वन विभाग ने प्रथम दृष्टया बिजली विभाग के लाईनमैन को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ पीओआर (FIR) दर्ज किया है।
वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा हैं की उनके द्वारा बिजली विभाग को वन्य क्षेत्र में लूज कनेक्शन तथा तरंग प्रवाहित तार के काफी निकट होने की सूचना दी थी और इसे ठीक करने को कहा गया था। क्षेत्र में पदस्थ लाईन मेन ने आकर मौका निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के पश्चात् उसने लापरवाही बरती और तार को ठीक करने में रुचि नहीं दिखाई। बार-बार कहने पर भी उसने तार को ठीक नहीं किया। फलस्वरूप यह घटना घटित हुई और करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ जाने से क्षेत्र में विचरण कर रहे एक नर हाथी की मृत्यु हो गयी। इसलिए वन विभाग ने प्रारंभिक तौर पर लाईनमेन को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत पीओआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।
हाथी की मृत्यु होने के मामले में विद्युत अमला को जिम्मेदार ठहरा पीओआर दर्ज किया गया अपराध

