Supreem Court से जगन्नाथ मंदिर के पुजारी को PMLA केस में मिली अग्रिम जमानत, 20 लाख रुपये 3 हफ्ते में जमा कराने होंगे

Supreem Court से जगन्नाथ मंदिर के पुजारी को PMLA केस में मिली अग्रिम जमानत, 20 लाख रुपये 3 हफ्ते में जमा कराने होंगे

November 21, 2024 Off By NN Express

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर के पुजारी राजकुमार दैतापति को अग्रिम जमानत दी. 3 हफ्ते के भीतर RBI में 20 लाख रुपए ब्याज सहित जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत. याचिकाकर्ता श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी, उड़ीसा के पीढ़ी दर पीढ़ी के पुजारी बताए गए हैं. ⁠उनके खिलाफ कुछ विदेशी नागरिकों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में PMLA की कार्रवाई शुरू की गई है.

232,568 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी अपराधों के लिए ये FIR दर्ज की गई है. आरोपी को विदेशी नागरिकों (शिकायतकर्ताओं) द्वारा मामले की देखरेख करने और विदेशियों की ओर से समझौता करने और धन प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी.

CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार, अपीलकर्ता को विदेशी नागरिकों की ओर से 92 लाख रुपए मिलने थे, ⁠लेकिन अब तक उसने आरबीआई के पास केवल 80 लाख रुपए जमा किए हैं. ⁠बेंच ने इस शर्त पर अग्रिम जमानत देने पर सहमति जताई कि याचिकाकर्ता 20 लाख रुपये ब्याज समेत और RBI में जमा कराएगा.इसके बाद शिकायतकर्ताओं को औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद राशि भेजने की अनुमति दी जाएगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी, AOR SS रिबैलो और राधव शर्मा पेश हुए.