ग्राम मलगांव उत्खनन मामले में एसईसीएल दीपका को लगा झटका

ग्राम मलगांव उत्खनन मामले में एसईसीएल दीपका को लगा झटका

November 15, 2024 Off By NN Express

(कोरबा) ग्राम मलगांव उत्खनन मामले में एसईसीएल दीपका को लगा झटका

  • खान सुरक्षा महानिदेशालय ने मलगांव में उत्खनन पर लगाई रोक
  • प्रधानमंत्री कार्यालय ने की कार्यवाही
    कोरबा : सार्वजनिक क्षेत्र के वृहद उपक्रम कोल् इंडिया के अधीन संचालित एसईसीएल बिलासपुर की कोरबा-पश्चिम क्षेत्र में स्थापित खुले मुहाने की गेवरा कोयला परियोजना अंतर्गत एसईसीएल की मेगा परियोजना एसईसीएल दीपका को तगड़ा झटका देते हुए खान सुरक्षा महानिदेशालय ने दीपका खदान एक्सटेंशन 1A के मलगांव की ओर उत्खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया हैं। बताया जा रहा हैं खान सुरक्षा महानिदेशालय ने यह आदेश अधिवक्ता विनय सिंह राठौर द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई शिकायत पर हुई कार्यवाही के परिपालन में दिया है।
    जानकारी के अनुसार अधिवक्ता श्री राठौर ने 19 अक्टूबर को एसईसीएल दीपका के द्वारा ग्राम मलगांव में उत्खनन के दौरान बरती जा रही गंभीर लापरवाहियों को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने एसईसीएल दीपका पर सुरक्षा मानको को ताक पर रखकर उत्खनन करने का आरोप लगाया था। साथ ही भू-विस्थापितों के विस्थापन व मुआवजे की प्रक्रिया पूर्ण किये बिना ही उत्खनन कार्य शुरू कर देने शिकायत की थी। शिकायत का संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जांच का आदेश दिया गया था।
    उक्त आदेश के परिपालन में डिप्टी डायरेक्टर खान सुरक्षा, बिलासपुर क्षेत्र श्री भद्रू द्वारा 5 नवंबर को ग्राम मालगांव में हो रहे उत्खनन कार्य की जांच की गयी। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि एसईसीएल दीपका द्वारा उत्खनन कार्य करने हेतु उत्खनन स्थल पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी ना ही उत्खनन क्षेत्र को आबादी से दूर रखने के लिए फेंसिंग का कार्य किया गया था। जांच में यह भी पाया गया कि एसईसीएल दीपका द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत आबादी से दूरी की तय सीमा को लांघते हुए उत्खनन कार्य किया जा रहा था।
    नियमानुसार उत्खनन कार्य आबादी या किसी के मकान से 45 मीटर की दूरी रख करना अनिवार्य है, परंतु एसईसीएल दीपका द्वारा 15 मीटर अतिरिक्त उत्खनन करते हुए आबादी से 30 मीटर की दूरी में उत्खनन किया जा रहा था। जांच के दौरान शिकायतकर्ता अधिवक्ता विनय राठौर भी उपस्थित थे, जिन पर एसईसीएल दीपका के अधिकारियों द्वारा बहस कर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर श्री भद्रू द्वारा नाराजगी भी जताई गई थी।
    सुरक्षा जांच में एसईसीएल दीपका को कोल माइन रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 119(1), 128(1) का स्पष्ट उल्लंघन करते पाया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपने आदेश में एसईसीएल दीपका को उपरोक्त दोनों रेगुलेशन का पालन सुनिश्चित करने तक ग्राम मालगांव में उत्खनन कार्य तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। उक्त आदेश अनुसार उत्खनन कार्य शुरू करने से पहले एसईसीएल दीपका को सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार के अनाधिकारिक प्रवेश को रोकने के लिए उत्खनन क्षेत्र के आसपास फेंसिंग करने तथा उत्खनन कार्य आबादी क्षेत्र व किसी भी व्यक्ति के मकान से कम से कम 45 मीटर की दूरी रखते हुए करने निर्देशित किया गया है। वहीं मुआवजा तथा विस्थापन में बरती जा रही लापरवाहियों की जांच अन्य विभाग द्वारा की जाने की बात कही गई है।