लौह अयस्क की चोरी में सतीश सैल को 7 साल की हुई सजा

लौह अयस्क की चोरी में सतीश सैल को 7 साल की हुई सजा

October 27, 2024 Off By NN Express

बंगलूरू। कर्नाटक में एक विशेष अदालत ने बेलेकेरी बंदरगाह से जब्त लौह अयस्क की चोरी और अवैध निर्यात के लिए कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल को सात साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही छह करोड़ जुर्माना भी लगाया। मामला 2009-10 का है। वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक विस अध्यक्ष से अपील की कि दोषी ठहराए जाने के बाद विधायक सैल को अयोग्य घोषित किया जाए।

जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने 24 अक्तूबर को कारवार के विधायक सैल (58) और छह अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था। सात साल की सजा के चलते दो बार के सैल की विधानसभा सदस्यता जाना तय है। मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक के रूप में सैल को चोरी, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। जानकारी के अनुसार बेल्लारी में अवैध रूप से खनन कर करोड़ों रुपये का लौह अयस्क 2010 में बेलेकेरी बंदरगाह पर एकत्र किया गया था। दोषियों ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर इसे अवैध रूप से चीन भेज दिया। 

इन्हें भी ठहराया दोषी

मामले के अन्य दोषियों में तत्कालीन उप बंदरगाह संरक्षक महेश जे बिलिये, आशापुरा माइनकेम के एमडी चेतन शाह, केवी नागराज उर्फ स्वास्तिक नागराज, केवीएन गोविंदराज, वेंकटेश्वर मिनरल्स के पार्टनर कारापुडी महेश कुमार और लाल महल लि. के एमडी प्रेम चंद गर्ग हैं।