कोरबा: जिले में बिना अनुमति बज रहे डीजे साउंड सिस्टम को किया गया जप्त
September 16, 2024(कोरबा) जिले में बिना अनुमति बज रहे डीजे साउंड सिस्टम को किया गया जप्त
- संचालक पर की गयी कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही
कोरबा : कोरबा जिले में ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी से प्राप्त दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस. चौहान एवं नेहा वर्मा के पर्यवेक्षक में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना/चौकी प्रभारी को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए थे।
इसी क्रम में प्रभारियों द्वारा सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। थाना पाली को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम मादन में डीजे अत्यधिक आवाज में बजाकर नाच रहे है। सूचना तस्दीक पर घटना स्थल पर दबिश दे मौके से एक पिकअप वाहन में डीजे का सामान भरा हुआ मिला, जो अधिक आवाज में चलाया जा रहा था। पिकअप चालक को धारा- 94 BNSS का नोटिस दिया गया जो कोई अनुमति शासन से नही होना लेख कर देने पर मौके पर ही पंचनामा तैयार किया गया तथा गवाहों के समक्ष मय वाहन एवं डीजे को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।
उल्लेखनीय हैं की पूर्व में कोरबा जिले समस्त थाना/चौकी में डीजे संचालकों का बैठक बुलाई गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने एवं डीजे का संचालन करने का निर्देश दिया गया था। जिसके अंतर्गत डीजे साउंड में साउंड लिमिटर का उपयोग सुनिश्चित करना, प्रयोग किया गए वाहन में सिस्टम लगाकर विस्तार मोडिफाइड न करने, साउंड सिस्टम का उपयोग किए जाने के लिए समय पर विशेष ध्यान देने जिसके अंतर्गत रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजाए जाना सुनिश्चित किया गया था।
साथ ही किसी न्यायालय, अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान के 200 मीटर दायरे में नहीं बजाने के साथ ही माननीय एसडीएम न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए गए कार्यक्रम में ही डीजे का संचालन करने का हिदायत दी गयी थी।