नेशनल लोक अदालत 21 सितम्बर को
September 8, 2024सारंगढ़-बिलाईगढ़ । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार 21 सितम्बर को छत्तीसगढ़ में अधीनस्थ न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किए जाएंगे।
नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में सबंधित व्यक्ति न्यायालय, राजस्व विभाग के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के न्यायालय, पुलिस विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल, विद्युत विभाग, समस्त बैंको आदि से संपर्क कर सकते हैं। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकरण के लिए दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, मेन्टेनेन्स धारा के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विघुत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है और उपस्थित पक्षकारगण के मध्य उपजे विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा की सम्भावनाओं को तलाश करते हुए निराकरण किया जाएगा।