देशी कट्टे के साथ पकड़ा गया कुख्यात जिला बदर गोलू ठाकुर साथ में 6 जुआरी गिरफ्तार,नगदी रकम 91720 ₹,10 नग मोटर सायकल,1 नग कार, 7 नग मोबाइल फोन जप्त
August 30, 2024बिलासपुर, 30 अगस्त । क़ानून की धज्जियां उड़ाने वाले, जिला मजिस्ट्रेट के आदेशो उल्लंघन करने वाला कुख्यात आरोपी हरीश सिंह उर्फ गोलू ठाकुर चढ़ा कोटा पुलिस के हत्थे जिसे जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा किया गया था जिला बदर, जिसके नियमानुसार इसे बिलासपुर जिला एवं आस पास के ज़िले में भी बिना अनुमति नहीं रहना था परंतु जिला बदर की कार्यवाही के बावजूद यह ज़िले में रह कर कट्टा लेकर कोटा वासियों को डरा धमकाकर,नगर में दहशत फैलाकर आपराधिक कार्यों में संलिप्त था , एवं जिस अपराध के लिए कुख्यात था जिस वजह से जिला बदर की कार्यवाही हुई थी उसी अपराध को करता हुआ,कट्टे के साथ कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ा ।
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (IPS) के द्वारा जिला में अवैध शराब एवम जूवा, सट्टा के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा एवं अनुभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्रीमती नुपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में कोटा पुलिस द्वारा ग्राम करपीहा के जंगल में जुवा खेल रहे व्यक्तियों को घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया जो पुलिस पार्टी को देख कर कुछ जुवाडी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए जो मौके पर 01. विजय बंजारे पिता आजू राम बंजारे उम्र 30 साल पता ग्राम लमकेना थाना कोटा, 02. संजू मेहर पिता द्वारका प्रसाद मेहर उम्र 34 वर्ष पता लोरमी थाना लोरमी जिला मुंगेली, 03. रोशन पाटले पिता दवाद उम्र 23 वर्ष पता अखबार थाना लोरमी जिला मुंगेली, 04. हेमंत रातरे पिता विमल उम्र 24 वर्ष पता विचारपुर थाना लालपुर जिला मुंगेली, 05. मुकेश चंद्राकर पिता रामलाल चंद्राकर उम्र 42 वर्ष पता कोडापुरी थाना कुंडा जिला कबीरधाम, 06. हरीश उर्फ गोलू सिंह पिता स्वर्ग या सुभाष सिंह ठाकुर उम्र 50 वर्ष पता पुरानीबस्ती कोटा थाना कोटा जिला विलासपुर, 07. नारायण महरा पिता चन्द्र राम उम्र 42 वर्ष पता डबरा पारा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर का उपस्थित मिला जिसके कब्जे से कुल नगदी रकम 91720 रूपये, 10 नग मोटर साइकल, 01 नग कार, 07 नग मोबाइल फोन जप्त किया गया है । इसके साथ ही तलाशी के दौरान जिला बदर एवं गुंडा बदमाश गोलू ठाकुर के क़ब्ज़े से 01 देशी कट्टा को जप्त कर उसके विरुद्ध आर्म एक्ट एवम छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 15 के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही की गई है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार साहू, स ऊ नी हेमंत पाटले, प्रा आर रविन्द्र मिश्रा, बलवीर सिंह,आर. महादेव कुजूर, रवि राजपूत, दामोदर, बीरेंद्र निषाद,एवम एसडीओपी कार्यालय से आर अभिषेक कश्यप, राजेंद्र साहू का योगदान रहा।