छत्तीसगढ़: कलेक्टर के आदेश पर High Court ने लगाई रोक, जानिये पूरा मामला…
July 30, 2024बिलासपुर, 30 जुलाई। हाई कोर्ट ने बेमेतरा जिले के जनपद पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष को पद से हटाने जिला कलेक्टर बेमेतरा के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तीन सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी।
अंजली मार्कण्डेय बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के खिलाफ जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था। आरोपों के आधार पर कलेक्टर बेमेतरा ने नोटिस जारी किया व पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया था।
कलेक्टर के आदेश के खिलाफ पहले याचिकाकर्ता ने कमिश्नर दुर्ग को आवेदन दिया। इस पर प्रतिकूल आदेश आने पर इन्होने अधिवक्ता शैलेन्द्र बाजपेयी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की। याचिका मे कहा कि उसे नोटिस की प्रति ही नहीं दी गई। जिसमें आरोपों का उल्लेख किया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर बेमेतरा को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।