अधिकारी एवं कर्मचारियों के निजी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कार्योत्तर स्वीकृति की बैठक
October 31, 2022उज्जैन ,31 अक्टूबर । संभागायुक्त संदीप यादव की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य शासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की राज्य के भीतर कराये गये इलाज की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागायुक्त श्री यादव ने 132 चिकित्सा प्रतिपूर्ति की समीक्षा की। संभागायुक्त ने 132 में से अधिकांश चिकित्सा देयकों को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।
उन्होंने न्यायाधीशगणों, वाहन चालक, अनुरेखक, सहायक शिक्षक, चिकित्सक, प्राचार्य, स्टाफ नर्स, उप निरीक्षक, वाणिज्य कर निरीक्षक, पटवारी आदि के चिकित्सा प्रतिपूर्ति को स्वीकृति प्रदान की। संभागायुक्त ने कोविड-19 के सभी प्रकरणों में आरटीपीसीआर रिपोर्ट एवं अन्य प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज, आश्रित का प्रमाण-पत्र आदि से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र मंगाने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि सम्बन्धित मरीज को बीमार होने के छह महीने तक अपने सभी आवश्यक दस्तावेज एवं मेडिकल बिल तथा प्रमाण-पत्र भिजवाने होते हैं, तभी प्रकरण पर विचार कर मरीज को इलाज की प्रतिपूर्ति राशि स्वीकृत की जाती है। वहीं संभागायुक्त ने सामान्य बीमारी, सामान्य डिलेवरी, कम गंभीर बीमारी जैसे अस्थि रोग आदि से सम्बन्धित प्रकरणों को अस्वीकृत भी किया। संभागायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में ही अपना एवं परिजन का उपचार करायें, ताकि चिकित्सा देयकों की कार्योत्तर स्वीकृति में आसानी हो।
उल्लेखनीय है कि कुछ चिकित्सा प्रतिपूर्ति गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में इलाज कराने पर अस्वीकृत किये गये हैं। कुछ देयकों का संभागायुक्त ने पुन: परीक्षण करने के निर्देश दिये और कहा कि परीक्षण कर देयक उनके समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने कोविड-19 से पीड़ित अधिकारी एवं कर्मचारियों के पूर्ण दस्तावेज देखने के बाद समस्त देयकों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। बैठक में संयुक्त संचालक डॉ.रजनी डावर, सिविल सर्जन डॉ.पीएन वर्मा सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।