DRY DAY: मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी मदिरा दुकान
April 15, 2024जांजगीर-चांपा 15 अप्रैल । छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आकाश छिकारा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन 2024 के तृतीय चरण के मतदान तिथि 07 मई 2024 (मंगलवार) को जिले में स्थित समस्त मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात 05 मई 2024 को सायं 06 बजे से 07 मई 2024 तक सम्पूर्ण दिवस के लिए तथा मतगणना तिथि 04 जून 2024 (मंगलवार) को जिले के देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान जांजगीर, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान नैला, प्रीमियम शॉप जांजगीर, देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान खोखरा, देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान पिसौद, देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान सरखो एवं मद्यभाण्डागार जांजगीर को संपूर्ण दिवस के लिये बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।