बिना अनुमति के कोई भी सभा रैली निकालना व ध्वनि विस्तार के यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध
April 9, 2024मोहला । लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एस जयवर्धन ने निर्वाचन के दौरान कोई भी सभा करने, रैली निकालने व ध्वनि विस्तार के यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध आदेश जारी किया है। प्रात: 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग पर अनुमति के लिए अतिरिक्त कलेक्टर प्रेमलता चंदेल को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।