लेह में धारा 114 लागू .किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर रोक
April 6, 2024केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जिला लेह में धारा 114 लागू की गई है. लेह जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) संतोष सुखदेव ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. लेह पुलिस ने बताया कि डीएम के आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. लेह जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जिससे किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर रोक लगा दी गई है. किसी भी गड़बड़ी को रोकने और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सीआरपीसी 1973 की धारा 144 लागू की गई है, “जिला मजिस्ट्रेट, लेह द्वारा जारी आदेश पढ़ा गया.”
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यह जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 7 अप्रैल को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों में महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तर्ज पर नियोजित ‘पश्मीना मार्च’ से कुछ दिन पहले आया है. मार्च का उद्देश्य लद्दाख के चरागाह क्षेत्रों में कथित चीनी घुसपैठ को उजागर करना है, जिसका उपयोग पश्मिनी चरवाहों द्वारा किया जाता है और पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र में जमीनी हकीकत को उजागर करना है.