कलेक्टर ने आबकारी प्रकरणों में वाहन और सामग्री को राजसात किया
April 3, 2024सारंगढ़ बिलाईगढ़ । कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र से जुड़े दो वर्ष पुराने आबकारी प्रकरणों का निराकरण किया है। इसमें आबकारी के एक प्रकरण पर वाहन को और दूसरे प्रकरण में शराब को राजसात किया है।
पुलिस थाना सरिया द्वारा 26 मार्च 2022 को ग्राम बरपाली में मोटर सायकल बजाज सीटी 100 पंजीयन क्रमांक सीजी 13 एई 6700 से एक बोरी के अंदर प्लास्टिक झिल्ली में रखा 40 लीटर कच्ची महुआ शराब आरोपी बशिष्टो थुरियाआत्मज रंजीत थुरिया निवासी शांति नगर कनकबीरा तहसील सारंगढ़ को अवैध परिवहन करते हुए गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। वाहन के दस्तावेज के अनुसार उक्त मोटर सायकल बशिष्टो थुरिया के नाम पर पंजीकृत है। इस प्रकरण प्रतिवेदन में उल्लेखित छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) एवं 59 (क) के तहत पुलिस थाना सरिया में अपराध क्रमांक 67/2022 कायम किया है, जिसे धारा 47 के तहत वाहन राजसात किया गया है।
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इसी प्रकार 21 मई 2022 को आरोपी अतुल पिता महेत्तर ओग्रे उम्र 34 साल साकिन नगरदा थाना बिलाईगढ़ द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री करने के लिये रखे पाये जाने से उसके कब्जे से हाथ भटठी महुआ शराब कुल 10 बल्क लीटर कीमत 1000 रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया, जिसे छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के तहत आबकारी एक्ट के तहत थाना बिलाईगढ़ में अपराध कमांक 134/2022 कायम किया गया और धारा 47 (ए) के तहत उसे राजसात किया गया।