हाईकोर्ट ने मांगी लंबित राजस्व मामलों की जानकारी
March 6, 2024जनहित याचिका के रूप में होगी सुनवाई
बिलासपुर । तहसील कार्यालय बिलासपुर में लंबित राजस्व मामले का निराकरण होने पर दायर की गई एक याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में अब जनहित याचिका के रूप में होगी। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव व राजस्व सचिव से शपथ-पत्र के साथ प्रदेशभर में लंबित राजस्व मामलों की जानकारी मांगी है।
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बिलासपुर के रोहणी दुबे ने तहसील कार्यालय में अपने राजस्व मामले का निराकरण नहीं होने पर एक व्यक्तिगत पिटीशन दायर की थी। इसमें बताया गया था कि अकारण उसके प्रकरण का निराकरण नहीं किया जा रहा है। तहसील में रिश्वत का बोलबाला है, जिसके कारण उसके मामले का निराकरण नहीं हुआ। याचिका पर सुनवाई शुरू होने के बाद कलेक्टर ने बड़ी संख्या में तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों का स्थानांतरण कर दिया। दो रीडर व एक पटवारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। इनमें वे लोग शामिल थे जो लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं।
हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि बिलासपुर में 497 अविवादित तथा 197 विवादित मामलों का निपटारा नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने 90 दिनों में निपटारे का प्रावधान होने के बावजूद बड़ी संख्या में आवेदन लंबित होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव व राजस्व सचिव से प्रदेशभर में लंबित मामलों की जानकारी देने कहा है।