कोरबा, 17 अक्टूबर 2026। कोरबा जिले में ढेंगुर एवं बेलगरी पुल से आवागमन करने वाले वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दोनों पुलों पर सड़क की सतह को समतल करने के लिए डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 अक्टूबर 2026 को निर्धारित समय के लिए दोनों पुलों पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, ढेंगुर एवं बेलगरी पुल पर राइडिंग सरफेस को समतल बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के सेतु निर्माण उपसंभाग, कोरबा द्वारा डामरीकरण का कार्य कराया जाएगा। यह कार्य रविवार, 18 अक्टूबर को किया जाना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य के दौरान वाहनों की आवाजाही जारी रहने से दुर्घटना की आशंका और कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसी को देखते हुए दोनों पुलों पर यातायात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के तहत जारी आदेश में 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रभावी रहने संबंधी प्रावधान के साथ जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
इस दौरान ढेंगुर एवं बेलगरी पुल से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों को अपने आवागमन की योजना पहले से बनाने की आवश्यकता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय के दौरान दोनों पुलों की ओर जाने से बचें तथा स्थानीय यातायात व्यवस्था और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
पुलों पर डामरीकरण का कार्य सड़क की सतह को समतल बनाने और सुरक्षित आवागमन की सुविधा बेहतर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रशासन ने लोक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य के दौरान यातायात प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। वाहन चालकों से अपील है कि वे असुविधा से बचने के लिए समय का ध्यान रखें और आवश्यकतानुसार अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों की जानकारी स्थानीय प्रशासन से प्राप्त करें।






