महतारी वंदन योजना: आज से महतारी वंदन के लिए वार्डवार शिविर

महतारी वंदन योजना: आज से महतारी वंदन के लिए वार्डवार शिविर

February 5, 2024 Off By NN Express

दुर्ग । नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कवरेज को बढ़ावा देने एवं हितग्राहियों में  जागरूकता लाने विकसित भारत संकल्प यात्रा 2.0 के सफल कियान्वयन हेतु आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना के तैयारियों के संबंध में नोडल अधिकारी मोहेंद्र साहू व सहायक नोडल अधिकारी दिनेश नेताम को शिविर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा वार्ड में

जोनवार अधिकारी/ कर्मचारियो की ड्यूटी लगाकर उनको भी जिम्मेदारी दी गई है।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू किया गया है। सोमवार को शहर के वार्डो ने तिथिवार शिविर का आयोजन में ऑनलाईन व ऑफलाईन आवेदनों का पंजीयन कार्य 5 फरवरी दिन सोमवार को क्रमांक 56 सामुदायिक भवन बघेरा में समय  सुबह 8 बजे से लेकर 12 तक एवं वार्ड क्रमांक 21 शहीद भगत सिंग उ.मा. वि.में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का  शिविर का आयोजन किया जाएगा।इसके अलावा 6 फरवरी 2024 को वार्ड क्रमांक 46 जनता मार्केट व वार्ड क्रमांक 52 महावीर खेल मैदान में किया जाएगा। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू होगा। ऑनलाईन व ऑफलाईन आवेदनों का पंजीयन 5 फरवरी से प्रारंभ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित किया गया है। उन्होंने समय सीमा को ध्यान रखने के निर्देश दिए। कोई भी पात्र महिला इस योजना का लाभ लेने से न छूटे इसका विशेष ध्यान रखें। वार्ड शिविर स्थल पर हितग्राही अपने साथ ये जरुरी दस्तावेज आवश्यक लेकर आये

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज,स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में

समाज द्वारा जारी, वार्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।