UPI से पेमेंट करते हैं, तो 2024 में 5 प्रमुख बदलावों को जरूर जान लें…

UPI से पेमेंट करते हैं, तो 2024 में 5 प्रमुख बदलावों को जरूर जान लें…

January 4, 2024 Off By NN Express

यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के दायरे का विस्तार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2023 में इसके नियमों और रेगुलेशन में कई बदलावों की घोषणा की। UPI भुगतान के लिए इनमें से कई नए नियम 1 जनवरी से लागू हो गए हैं।इन बदलावों में इनएक्टिव UPI आईडी को एक्टिव करने के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट में वृद्धि भी शामिल है।

01.अस्पतालों, स्कूलों के लिए UPI ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाई गई

द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (MPC) की घोषणा में, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को किए जाने वाले UPI भुगतान के लिए ट्रांजैक्शन की सीमा पहले के 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। ऐसा ऑनलाइन भुगतान के लिए UPI को अपनाने के लिए किया गया था।

02.इनएक्टिव UPI आईडी को एक्टिव करना
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों और गूगल पे, पेटीएम और फोनपे जैसे मोबाइल भुगतान एप्लिकेशन से उन खातों की UPI आईडी और नंबर को इनएक्टिव करने के लिए कहा है जो एक साल से इनएक्टिव हैं।NPCI ने पिछले साल एक घोषणा में कहा, बैंकिंग सिस्टम को अपडेट किए बिना ग्राहकों द्वारा अपना फोन नंबर बदलने पर गलती से गलत लोगों को पैसे भेजने से बचने के लिए एनपीसीआई ने यह निर्णय लिया गया है।”

03.UPI लाइट वॉलेट से ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाई गई
UPI लाइट वॉलेट के लिए ट्रांजैक्शन की सीमा भी 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। ये भुगतान बिना इंटरनेट कनेक्शन वाले लोग भी कर सकते हैं। हालांकि, ऑनलाइन ट्रांसफर की जा सकने वाली ज्यादातम राशि 2,000 रुपये है।

04.UPI ऑटो भुगतान के लिए कोई ऑथंटिकेशन नहीं
आरबीआई ने यह भी घोषणा की थी कि क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन और बीमा प्रीमियम के लिए 1 लाख रुपये तक के UPI भुगतान के लिए अब अतिरिक्त फैक्टर ऑथंटिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। घोषणा से पहले, AFA ऑथंटिकेशन के बिना ट्रांसफर की जा सकने वाली धनराशि की सीमा 15,000 रुपये थी।

05.UPI मर्चेंट भुगतान पर इंटरचेंज फीस
NPCI ने पिछले साल व्यापारियों द्वारा किए गए UPI भुगतान पर 1.1 प्रतिशत इंटरचेंज फीस लगाने की घोषणा की थी। यह फीस कुछ व्यापारी भुगतानों पर लागू होती है जहां ट्रांजैक्शन मूल्य 2,000 रुपये से कम है। यदि ट्रांसफर की गई धनराशि 2,000 रुपये से ज्यादा है तो फीस लागू नहीं होगी।