छत्तीसगढ़: DEO ने शिक्षक को किया निलंबित

छत्तीसगढ़: DEO ने शिक्षक को किया निलंबित

December 5, 2023 Off By NN Express

जशपुरनगर,05 दिसम्बर  सरगुजा अम्बिकापुर के संयुक्त संचालक ने दुलदुला विकास खण्ड  जिला के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पतराटोली के शिक्षक (एल.बी.) भुवनेश्वर सूर्यवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। संयुक्त संचालक ने सरगुजा अम्बिकापुर ने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला  जशपुर के  प्रस्ताव  एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी दुलदुला के जांच प्रतिवेदन के अनुसार भुवनेश्वर सूर्यवंशी, शिक्षक (एल.बी.) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पतराटोली विकास खण्ड दुलदुला जिला जशपुर को संस्था के छात्र / छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने, गाली गलौज करने तथा अध्यापन कार्य न कराये जाने का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम – 3 के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया है।

भुवनेश्वर सूर्यवंशी, शिक्षक (एल.बी.) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पतराटोली विकास खण्ड दुलदुला को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बगीचा जिला जशपुर नियत किया गया है।