Raipur Airport पार्किंग पर 4 मिनट से ज्यादा रुकी गाड़ी तो देना होगा 500 का जुर्माना
June 25, 2023रायपुर 25 जून । Raipur Airport की पार्किंग ठेकेदार द्वारा की जा रही अवैध वसूली को खत्म करने नया नियम लागू कर दिया गया है। अब प्राइवेट या टैक्सी गाड़ियों से यात्रियों को एयरपोर्ट छोड़ने आने वालाें से 4 मिनट तक किसी भी तरह का कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन इससे ज्यादा देर रूकी गाड़ी तो नो पार्किंग के लिए 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।
इसी के साथ पार्किंग स्टैंड में गाड़ी खड़ी करने पर ही शुल्क देना होगा। स्टैंड में गाड़ी खड़ी करने पर पर्ची कटेगी और उसका शुल्क लोगों को देना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर प्रवीण जैन के अनुसार चार मिनट से कम समय में पार्किंग शुल्क लेने या गाड़ी खड़ी करने पर 20 रुपए से ज्यादा शुल्क लेने पर यात्री एयरपोर्ट में ही शिकायत कर सकेंगे। साथ ही कमर्शियल टैक्सी यात्रियों को पिकअप के लिए 30 रुपए देने होंगे।
नो पार्किंग पर पहले से ज्यादा सख्ती
एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर नो पार्किंग पर अब पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। यात्रियों को पिकअप या ड्रॉप करने के लिए चार मिनट का समय तय किया गया है। गाड़ियों के एयरपोर्ट में प्रवेश करने के साथ ही उन्हें एक टाइमिंग पर्ची दी जाएगी। इस पर्ची पर गाड़ी प्रवेश करने का समय लिखा होगा।
इस टाइम से अगले चार मिनट तक पार्किंग फ्री रहेगी, लेकिन इसके बाद भी गाड़ी खड़ी रही तो नो पार्किंग का जुर्माना किया जाएगा। ऐसी गाड़ियों से 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर गाड़ी खड़ी कर यात्रियों का इंतजार करने वालों से भी 500 रुपए का शुल्क वसूल किया जाएगा। यात्रियों के आने-जाने में समय है तो लोगों को गाड़ी पार्किंग स्टैंड में ही खड़ी करना होगा।