बिना लाइसेंस और अधूरे पेपर्स वाले 67 स्कूली ऑटो चालकों का कटा चालान…

बिना लाइसेंस और अधूरे पेपर्स वाले 67 स्कूली ऑटो चालकों का कटा चालान…

April 21, 2023 Off By NN Express

रायपुर ,21 अप्रैल । रायपुर यातायात पुलिस द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्कूली ऑटो की सप्राइज चेकिंग की जाती है। इसके तहत सुरक्षा उपकरणों मे खामी पाए जाने पर, तथा वाहनों के दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर अथवा बिना लाइसेंस के वाहन चलाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

इसी क्रम में 21 अप्रैल से यातायात पुलिस रायपुर द्वारा स्कूली ऑटो वाहनों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन 150 से अधिक स्कूली ऑटो-वाहनों की चेकिंग हुई। जिसमें 67 वाहनों में खामी पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

डीएसपी यातायात गुरजीत सिंह ने बताया कि शहर में संचालित होने वाले स्कूली ऑटो में छात्र-छात्राओं के संपूर्ण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाँच कर रहे कि स्कूली ऑटो में पर्याप्त सुरक्षा के उपाय है या नहीं? क्षमता से अधिक छात्र-छात्राएं तो परिवहन नहीं कर रहे हैं?  वाहन का परिवहन विभाग से फिटनेस जाँच में पास है या नहीं? वाहन के संपूर्ण दस्तावेज सही है कि नहीं?, वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेंस है अथवा नहीं।

रायपुर यातायात पुलिस ने पालकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को परिवहन करने वाले स्कूली ऑटो-वाहन चालक के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी रखें। केवल मोबाइल नंबर लेकर ही चुप न बैठें, अपनी जिम्मेदारी समझे। वाहन में किसी प्रकार के मैकेनिकल गड़बड़ी पाए जाने पर टोका टाकी करें। वाहन चालक किसी भी प्रकार के नशे का आदि तो नहीं है, यदि ऐसा है तो तुरंत ऑटो चेंज करें। वाहन चालक का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा है, अपने बच्चों से भी वाहन चालक के व्यवहार के बारे में पूछ परख करते रहें।

विशेषकर समय का ध्यान रखें, 10 मिनट  पहले चलें, लेट लतीफी न हो अन्यथा वाहन चालक टाइम मैनेज करने के लिए लापारवाही पूर्वक तेज रफ्तार वाहन चलाएगा, जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा सुरक्षा के उपाय नहीं होने वाले एवं वाहनों के दस्तावेज सही नहीं पाए जाने की स्थिति में मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।