रजिस्ट्रार तय करेंगे कौन है पात्र और अपात्र: हाईकोर्ट

रजिस्ट्रार तय करेंगे कौन है पात्र और अपात्र: हाईकोर्ट

February 14, 2023 Off By NN Express

रायगढ़ 14 फरवरी  केलो विहार कॉलोनी में चुनाव के पहले पात्र-अपात्र का विवाद अदालत पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने इसमें फैसला सुना दिया है। अदालत ने प्रक्रिया पर सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं को याचिका की मांग पर विचार करने का आदेश दिया है। हाल ही में केलो विहार शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के अध्यक्ष केएन प्रधान का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 7 दिसंबर 2022 को सदस्यता सूची का प्रथम प्रकाशन किया गया था जिसमें 798 सदस्यों में से 356 को पात्र व 442 को अपात्र कर दिया गया था।

सदस्यों को किस आधार पर अपात्र किया गया, इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इसके बाद बवाल शुरू हुआ। आपत्ति की गई तो उप पंजीयक ने सभी को पात्र कर दिया। इसके विरुद्ध केएन प्रधान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अदालत ने इस मामले में कोई भी स्पष्ट ओपिनियन नहीं दिया है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता की मांग पर रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी को विचार कर निर्णय करने का आदेश दिया है। इससे याचिकाकर्ता को झटका लगा है।

अध्यक्ष बनने भारी गहमागहमी

केलो विहार गृह निर्माण समिति के चुनावों की प्रक्रिया अब तेज हो जाएगी। हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने के कारण प्रक्रिया को विराम दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस बार अध्यक्ष पद के लिए भारी गहमागहमी का माहौल है। पिछली बार चुनाव नहीं हुए थे बल्कि आपसी सहमति से मनोनयन हुआ था। इस बार संभव है कि चुनाव हों।