हजार की होगी बचत,बजट में इनकम टैक्स को लेकर ये बड़ी खुशखबरी देने जा रही मोदी सरकार!

हजार की होगी बचत,बजट में इनकम टैक्स को लेकर ये बड़ी खुशखबरी देने जा रही मोदी सरकार!

January 28, 2023 Off By NN Express

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी. सभी को उम्मीद है कि सरकार उनके लिए राहत का पिटारा खोलेगी. वेतनभोगी वर्ग भी खुशखबरी का इंतजार कर रहा है। लेकिन चर्चा है कि सरकार इस बार वेतनभोगी वर्ग के लिए 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट को बढ़ा सकती है. वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में 80C सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगर सरकार इस सेक्शन में छूट की सीमा बढ़ा देती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी। अभी 80सी के तहत 1.6 लाख की छूट मिलती है। उम्मीद है कि सरकार इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये सालाना कर सकती है, जिससे वेतनभोगी वर्ग को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। अब जानिए अगर सैलरी 10 लाख रुपये है तो डिडक्शन लिमिट बढ़ने से आपको कितना फायदा होगा।

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख तक की छूट मिलती है. यह छूट पार्टनरशिप, कंपनी और कॉरपोरेट पर नहीं मिलती है। इस छूट के लिए 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। 80C में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), म्यूचुअल फंड, प्रीमियम इंश्योरेंस-सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल है। वहीं, 80CCC के तहत कुछ खास पॉलिसी हैं, जो एन्युइटी और पेंशन के लिए भुगतान करती हैं। जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) 80CCD में आता है।

कितना फायदा होगा

इस बार के बजट में सरकार वेतनभोगी लोगों को खुश करने की तैयारी में है. 2023 के बजट में सरकार 80C के तहत डिडक्शन की लिमिट सालाना 2 लाख रुपये तक बढ़ा सकती है. अब सवाल यह है कि वेतनभोगी वर्ग के लिए कितना पैसा बचेगा? इस सेक्शन के तहत आप जो भी रकम क्लेम करते हैं, वह ग्रॉस टोटल इनकम में से काट ली जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टैक्स की गणना आसानी से की जा सके। अगर किसी की कुल सैलरी 10 लाख रुपए है तो सभी को 2.5 लाख रुपए की छूट दी जाती है। 50,000 मानक कटौती के रूप में उपलब्ध है। यानी कुल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये है।

यदि आप 1.5 लाख रुपये की छूट का दावा करते हैं, तो जिस राशि पर कर लगेगा, वह 5.5 लाख रुपये होगी। अगर सरकार 80C के तहत डिडक्शन लिमिट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दे तो 10 लाख सैलरी वाले व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो जाएगी. इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय पर 5% की दर से टैक्स लगता है. लिमिट बढ़ने से 10 लाख सैलरी वाले शख्स के 2500 रुपये और बचेंगे.