टैक्स बचाने के लिए उठा सकते हैं ये कदम, नहीं करना होगा कोई इंवेस्टमेंट

टैक्स बचाने के लिए उठा सकते हैं ये कदम, नहीं करना होगा कोई इंवेस्टमेंट

March 1, 2023 Off By NN Express

आयकर के विभिन्न वर्गों के तहत कई कटौती उपलब्ध हैं जो कर योग्य आय को कम करने में मदद करती हैं। ज्यादातर लोग सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) जैसी लोकप्रिय योजनाओं में निवेश करके धारा 80सी की सीमा का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं।

राजनीतिक दलों/धर्मार्थ संगठनों को किया गया योगदान

यदि आप किसी राजनीतिक दल या धर्मार्थ संगठन को दान करते हैं, तो आप कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80GGC के अनुसार अनुमोदित राजनीतिक दलों/धर्मार्थ संगठनों को किए गए किसी भी दान पर कानूनी कटौती का दावा किया जा सकता है।

शिक्षा ऋण
जिन छात्रों ने पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है, उन्हें सेक्शन 80ई के तहत लोन के ब्याज की अदायगी पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। हालांकि, कटौती केवल ईएमआई के ब्याज वाले हिस्से के लिए प्रदान की जाती है। ईएमआई के मूल भाग के लिए कोई कर लाभ नहीं है।

किराया
धारा 80GG के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है यदि करदाताओं को उनके वेतन के हिस्से के रूप में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिलता है या यदि वे स्व-नियोजित व्यक्ति हैं। इस कटौती का लाभ उठाने के लिए उन्हें फॉर्म 10बीए जमा करना होगा। वे इस सेक्शन के तहत 60,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।