कोरबा: कलेक्टर के निर्देश पर वेस्टर्न कोक प्रोडक्ट (कार्बन फैक्ट्री) को किया गया सील
September 21, 2024(कोरबा) कलेक्टर के निर्देश पर वेस्टर्न कोक प्रोडक्ट (कार्बन फैक्ट्री) को किया गया सील
- पहाड़ी कोरवा युवक को शासन के नियमानुसार मुआवजा दिलाने दिए निर्देश
- पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने दिए निर्देश
कोरबा : कोरबा जिले में ग्राम गोढ़ी के पास संचालित वेस्टर्न कोक प्रोडक्ट (कार्बन फैक्ट्री) में काम करने के दौरान हादसे में अपना दाहिना हाथ गंवा चुके ग्राम कदमझरिया निवासी नाबालिग पहाड़ी कोरवा ने कलेक्टर अजीत वसंत से मुलाकात कर संबंधित फैक्ट्री के विरूद्ध कार्यवाही एवं आजीविका हेतु रोजगार की मांग करी।
जिस पर कोरबा जिला कलेक्टर ने तत्काल जांच प्रतिवेदन के आधार पर गोढ़ी में संचालित कार्बन फैक्ट्री को सील करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पीड़ित को शासन अंतर्गत अधिक से अधिक मुआवजा प्रदान करने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश सहायक श्रम आयुक्त को दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर इस मामले की जांच की गई। संबंधित फैक्ट्री संचालकों के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। पीड़ित नाबालिग और पहाड़ी कोरवा समुदाय से था।
इस संबंध में कारखाना निरीक्षक एवं प्रभारी उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा बताया गया कि वेस्टर्न कोक प्रोडक्ट्स में 17 जुलाई को दोपहर लगभग 12ः00 बजे गंभीर दुर्घटना घटी जिसमें कार्बन पेस्ट को पहुँचाने हेतु बने कन्वेयर बेल्ट की चपेट में नाबालिग आ गया था और उसका दांया हाथ गंभीर रूप से चोटिल हो गया जिसे उपचार के दौरान कोहनी से लगभग 02 इंच नीचे तक काटना पड़ा।
दुर्घटना दिनांक को दुर्घटनाकारित मशीनरी कन्वेयर बेल्ट में फेंसिग की व्यवस्था नही होने से वहाँ श्रमिकों के चोटिल होने का खतरा निरंतर बना हुआ था। जिसके फलस्वरूप जब नाबालिग कन्वेयर बेल्ट के नजदीक कार्य में नियोजित था तभी एकाएक उसका दांया हाथ कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आ गया और और गंभीर रूप से चोटिल हो गया जिसे उपचार के दौरान कोहनी से लगभग 02 इंच नीचे तक काटकर शरीर से अलग किया गया। कारखानें में कार्यस्थल का रखरखाव श्रमिकों के लिए सुरक्षित और जोखिम रहित नहीं होने के कारण गंभीर हादसा हुआ।
इस मामले में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वेस्टर्न कोक प्रोडक्ट्स खसरा नं. 22/2 ग्राम पंचायत गोढ़ी, रजगामार कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) के कारखाना अधिभोगी एवं प्रबंधक को आदेशित कर कारखानें का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
इसी तरह सहायक आयुक्त श्रम विभाग द्वारा जांच में पाया गया कि बाल एवं किशोर (प्रतिषेध एवं विनिमयन) अधिनियम, 1986 संशोधित 2016 के अंतर्गत कार्यरत नाबालिग श्रमिक की आयु दाखिल खारिज के अनुसार जन्मतिथि 12.02.2008 (आयु 16 वर्ष 07 माह) है, जो कि किशोर श्रमिक की श्रेणी में है। किशोर को कारखानें में अधिसूचित खतरनाक क्षेत्र में कार्य लिया जा रहा था जो कि धारा 3(ए) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। थाना रामपुर को एफआईआर हेतु पत्र प्रेषित किया गया। संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 के अंतर्गत नियोजक द्वारा प्रमुख नियोजक का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिको का नियोजन पंजी, मजदूरी भुगतान पंजी, अतिकाल पंजी, कटौत्रा पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया।
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियोजक द्वारा कार्यरत श्रमिकों का उपस्थिति पंजी, वेतन भुगतान पंजी, कटौत्रा पंजी एवं अतिकाल पंजी प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया। अधिनयम के अंतर्गत एकीकृत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किया गया। कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान किया जाना नहीं पाया गया। नियोजक द्वारा कार्य स्थल पर ऐसी सूचनाएं जिसमें मजदूरी की दरें, कार्य के घंटे, मजदूरी की अवधि, मजदूरों के भुगतान की तारीख, क्षेत्रीय श्रम कार्यालय का नाम व पता आदि प्रदर्शित नही पाया गया। वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अंतर्गत नियोजक/ठेकेदार द्वारा कार्यरत श्रमिकों को माह के 10वें दिन मजदूरी का भुगतान कराया जाना नहीं पाया गया। संस्थान में उक्त अधिनियम अंतर्गत अधिनियम एवं नियम का सारांश प्रदर्शित नहीं पाया गया। उक्त उल्लंघन हेतु निरीक्षक द्वारा कारखाना प्रबंधक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। फैक्ट्री में हादसे एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी को देखते हुए एसडीएम कोरबा, सहायक आयुक्त श्रम विभाग द्वारा कार्बन फैक्ट्री के सील करने की कार्यवाही की गई।