तेंदूआ द्वारा मवेशियों की हत्या की घटनाओं के बाद प्रभावित मालिकों को मुआवजा राशि देने की कार्यवाही शुरू
June 25, 2024कवर्धा । वन परिक्षेत्र पंडरिया पश्चिम में तेंदूआ द्वारा मवेशियों की हत्या की घटनाओं के बाद प्रभावित मालिकों को मुआवजा राशि देने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
घटना विवरण
19 जून को वन परिक्षेत्र पंडरिया पश्चिम के अंतर्गत कक्ष क्र. पीएफ 492 एवं 485 के बार्डर में रामाधीन व. हीरालाल बैगा, ग्राम नूनमट्टी, पोस्ट नेऊर, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के 01 गाय, उम्र लगभग 05 वर्ष को तेंदूआ ने मार डाला।
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इसी प्रकार, 21 जून को वन परिक्षेत्र पंडरिया पश्चिम के अंतर्गत कक्ष क्र. पीएफ 481 में अमरू व. फागन बैगा, ग्राम रूखमीदादर, पोस्ट नेऊर, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के 01 बैल, उम्र लगभग 06 वर्ष को तेंदूआ ने मार डाला।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
घटनाओं की जानकारी प्राप्त होते ही वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा, बयान तैयार किया। पशु चिकित्सक द्वारा मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया गया। मवेशियों के मालिकों को क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पशु हानि पर अधिकतम रु. 30,000 (तीस हजार रूपये) मुआवजा देने का प्रावधान है। पहले प्रकरण में सरपंच द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर मृत गाय का अनुमानित बाजार मूल्य रु. 7,000 मुआवजे के रूप में प्रस्तावित किया गया है। दूसरे प्रकरण में मृत बैल का अनुमानित बाजार मूल्य रु. 12,000 मुआवजे के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
सुरक्षात्मक कदम
वनमंडल स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी और कर्मचारियों को क्षेत्र में सतत् भ्रमण और गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय अधिकारी और कर्मचारी अपने क्षेत्र में सतत् गश्त कर रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में मुनादी, प्रचार-प्रसार के माध्यम से ग्रामीणों को वन्य प्राणी दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा गया है।
इस कदम से वन्य प्राणी और मानव संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी और प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।