दरिमा में छात्र की आत्महत्या मामला : कलेक्टर ने तत्काल अधीक्षक को किया निलंबित

दरिमा में छात्र की आत्महत्या मामला : कलेक्टर ने तत्काल अधीक्षक को किया निलंबित

February 29, 2024 Off By NN Express

अम्बिकापुर । जिले के विकासखंड अंबिकापुर में प्रीमैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास दरिमा में कक्षा 8वीं के छात्र की आत्महत्या के मामले पर कलेक्टर विलास भोस्कर एवं पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने तत्काल संज्ञान लिया और स्वयं जिला चिकित्सालय पहुंचे जहां शव का पोस्टमार्टम जारी है। 

कलेक्टर ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। प्रशासन की ओर से संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्यवाही के लिए तीन डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। टीम को सभी पॉइंट की विस्तृत जांच करए पोस्टमार्टम रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि छात्रावास अधीक्षक की घोर लापरवाही के मद्देनजर अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही मामले की जांच में कोई बिंदु ना छूटे, इसके लिए एसडीएम अंबिकापुर को मजिस्ट्रियल जांच हेतु अधिकृत किया गया है। एसडीएम अंबिकापुर को तीन दिन में विधिवत जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

कलेक्टर ने कहा कि बच्चे बेहद संवेदनशील होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पालकों से भी अपील है कि बच्चों की मनःस्थिति को समझें। साथ ही स्कूल, छात्रावास प्रबंधन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दें।

एसपी अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा शिक्षक एवं स्कूलए छात्रावास प्रबंधन से बात की जाएगी। बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों के साथ संवेदशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिए। बच्चों की मनोस्थिति को समझने स्कूलों में मेंटल हेल्थ केयर के स्पेशलिस्ट की मदद ली जाएगी।

कलेक्टर सरगुजा द्वारा हॉस्टल अधीक्षक तत्काल निलंबित : 

कलेक्टर सरगुजा द्वारा प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास दरिमा के छात्रावास अधीक्षक भूपेश सिंह कश्यप, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी स को अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरते जाने स्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उक्त अधीक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम एक एवं दो के विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 (एक) (क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग अंबिकापुर निर्धारित किया गया है।

एसडीएम अबिकापुर को मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सरगुजा द्वारा घटना की मजिस्ट्रियल जांच हेतु एसडीएम अंबिकापुर फागेश सिन्हा को विस्तृत जांच करने अधिकृत किया गया है। एसडीएम अंबिकापुर मृत्यु के दृश्यमान कारणों की विधिवत जांचकर तीन दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

विभागीय जांच हेतु टीम गठित सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि उक्त घटना की जांच हेतु दो सदस्यीय समिति गठित की गई है जिसमें सहायक संचालक अंकिता मरकाम और सहायक संचालक महेंद्र पाल खांडेकर शामिल हैंए जो घटना की सूक्ष्म जांचकर जांच प्रतिवेदन तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।