कलेक्टर ने रामलला दर्शन योजना के लिए समिति का गठन किया

कलेक्टर ने रामलला दर्शन योजना के लिए समिति का गठन किया

February 22, 2024 Off By NN Express

कवर्धा । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार कबीरधाम जिले में राज्य शासन की ओर से संचालित रामलला दर्शन योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर जनमेजय महोबे की अध्यक्षता में रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) यात्रा दर्शन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। गठित समिति में जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल सदस्य सचिव, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, उप संचालक समाज कल्याण अभिलाषा पण्डा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल राज, अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा अनुपम टोप्पो सत्कार अधिकारी और उपसंचालक पंचायत राज तिवारी को नामांकित सदस्य बनाया गया है।    

राज्य शासन के छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्थानीय 18 वर्ष से 75 वर्ष तक के आयु के व्यक्ति को उनके जीवनकाल में एक बार उत्तरप्रदेश राज्य के अयोध्या में स्थित रामलला के दर्शन के लिए यात्रा सुलभ कराने के उद्देश्य से रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना लागू किया गया है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अयोध्या धाम यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासकीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) यात्रा योजना नियम 2024 लागू किया गया है। 

गठित जिला स्तरीय समिति की ओर से चिंहित ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों से चयनित हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय पंचायत के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यात्रा करने के इच्छुक आवेदनकर्ताओं में से प्रथम चरण में 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा। जिसमें 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी एवं 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। प्रत्येक स्थान की यात्रा के लिए प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो लॉटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत यात्रियों की प्रतिक्षा सूची भी बनाई जाएगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिसने अकेले यात्रा के लिए आवेदन किया है, अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी।