ध्वनि प्रदूषण नियम का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्यवाही

ध्वनि प्रदूषण नियम का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्यवाही

February 20, 2024 Off By NN Express

धमतरी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर 04 नवंबर 2019 को प्रकाशित अधिसूचना के तहत किसी भी ध्वनि प्रणाली का, किसी भी ऐसे विनिर्माता व्यापारी, दुकानदार एजेंसी, जो लोक संबोधन प्रणाली को संबंधित प्रणाली के उपकरणों को एकल रूप से किराये पर देते हैं, के द्वारा इसमें ध्वनि सीमक के बिना, विक्रय क्रय प्रदाय संस्थापन उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही किराये पर नहीं दिये जाने के निर्देश दिये है। इस हेतु कलेक्टर ने अधिकृत सक्षम प्रधिकारी उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराते हुए ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है।