छत्तीसगढ़: स्वास्थ्य कार्य में लापरवाही बरतने पर फार्मासिस्ट कर्मी निलंबित

छत्तीसगढ़: स्वास्थ्य कार्य में लापरवाही बरतने पर फार्मासिस्ट कर्मी निलंबित

January 31, 2024 Off By NN Express

कोरिया । मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि  भण्डारण सामग्री संबंधित विभिन्न फर्माे से प्राप्त मूल देयकों के सत्यापन (स्टाक एण्ट्री) में डॉ. अभिषेक गढ़ेवाल चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर सह प्रभारी जिला औषधि एवं भण्डार शाखा के नियम विरूद्व हस्ताक्षर  फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत आशीष कुमार शर्मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनसुख (पटना) सह प्रभारी स्टोर कीपर ने किया था, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंधन है। 

इस कृत्य को गम्भीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा  छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 मे निहित प्रावधानों के तहत शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आशीष कुमार शर्मा का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पटना किया गया है।