छत्तीसगढ़: प्राकृतिक आपदा में सहायता देने एक्शन मोड में कलेक्टर चौहान

छत्तीसगढ़: प्राकृतिक आपदा में सहायता देने एक्शन मोड में कलेक्टर चौहान

January 25, 2024 Off By NN Express

मृतकों के आश्रितों को प्रदान किया 32 लाख का चेक

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर के एल चौहान ने प्राकृतिक आपदा से हुए 8 मृत्यु के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी 6-4) के तहत दिए जाने वाले सहायता राशि प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए स्वीकृत किया है, जिसका चेक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मृतकों के आश्रितों अजीत कठौतिया, रति बंजारे, रामप्रसाद बघेल, खोलबहरा भारद्वाज, गणेशराम धीवर और घनाराम मनहर को चेक प्रदान किया। कलेक्टर ने सभी आश्रितों को कहा कि इस राशि का उपयोग परिवार और स्वयं के रोजी रोटी, व्यापार, जीविकोपार्जन में करने के लिए करना।

भटगांव तहसील के 4 नागरिकों की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है, उनमें ग्राम मुच्छमल्दा की चेतना भारद्वाज, ग्राम झुमका के जसवंत कठौतिया, ग्राम चंदलीडीह के चंद्रशेखर बंजारे और ग्राम टिहलीपाली, शिवकुमार बघेल के नाम शामिल है। इसी प्रकार सांप के काटने, सर्पदंश से भटगांव तहसील के ग्राम डोंगियाभाठा की बुधवारा बाई मनहर और भटगांव की रमशिला धीवर की मृत्यु हुई थी। इन 6 प्रकरण की स्वीकृति 23 जनवरी को की गई है। इसी प्रकार सारंगढ़ तहसील के ग्राम बगबंध के मृतक रामसिंह बरिहा (आश्रित पत्नी मोगरा बाई बरिहा) और ग्राम डोमाडीह के मृतक साधुराम लहरे (आश्रित पत्नी सुनीता लहरे) शामिल है, जिनकी स्वीकृति 9 जनवरी को की गई है। इस प्रकार चौहान ने आश्रितों को कुल 8 प्रकरण में 32 लाख रुपए का चेक दिया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने आकस्मिक प्राकृतिक आपदा से मरने वाले जिले के नागरिकों के लिए तत्क्षण कार्य करने के लिए जिला प्रशासन के सभी संबंधित  अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रखा है। चौहान अपने बैठक के दौरान या जिले में  किसी दौरा, निरीक्षण, कार्यक्रम, उद्घाटन आदि के दौरान जिले के नागरिकों को स्वयं के द्वारा आवेदन आदि प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए नागरिकों को जागरूक करते रहे हैं। चौहान कहते हैं कि दुख के घड़ी में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन का सहयोग समय पर मिलना चाहिए और जिला प्रशासन सारंगढ़ बिलाईगढ़ का यह दायित्व है कि यथाशीघ्र पीड़ित परिवार को राज्य शासन की ओर से दिए जाने वाले राजस्व पुस्तक परिपत्र आरबीसी 6, 4 से मृत्यु प्रकरण में सहायता राशि चार लाख रुपए  एवं अन्य प्रकरणों में शासन द्वारा मान्य सहयोग राशि दिया जाएगा।