साल खत्‍म होने से पहले तीन दिन में निपटा लें ये काम, नहीं तो उठाना पड़ सकता है नुकसान

साल खत्‍म होने से पहले तीन दिन में निपटा लें ये काम, नहीं तो उठाना पड़ सकता है नुकसान

December 29, 2023 Off By NN Express

रायपुर,29 दिसंबर I बस तीन दिनों बाद वर्ष 2023 समाप्त होने वाला है और नया साल 2024 शुरू हो जाएगा। इन तीन दिनों में आप अपने जरूरी काम निपटा लें। ऐसा नहीं किया तो नए साल का मजा किरकिरा हो जाएगा। अगर संशोधित आइटीआर नहीं भरा, डीमैट और म्यूचुअल फंड का नामिनेशन 31 दिसंबर के पहले नहीं किया तो नुकसान उठाना पड़ेगा। और भी कई काम है, जिन्हें पूरा करना जरूरी है। आइये हम आपको बताते हैं उन जरूरी कामों को।

डीमैट और म्यूचुअल फंड का नामिनेशन जरूरी

सेबी ने डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नामिनेशन का आप्शन 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। 31 दिसंबर तक डीमैट अकाउंट तथा म्यूचुअल फंड वाले निवेशक नामिनेशन भर दे। अन्यथा उन्हें जनवरी में परेशानी उठानी पड़ेगी, विशेषकर पैसे क्लेम करते वक्त परेशानी होगी।

एक्टिव होगी यूपीआइ आइडी व नंबर्स

नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) ने सात नवंबर के सकुर्लर में पेमेंट एप्स और बैंकों से कहा है कि वे उन यूपीआइ आइडी और नंबर्स को एक्टिव करें, जो एक वर्ष से अधिक समय से एक्टिव नहीं हैं। बैंक और थर्ड पार्टी एप को 31 दिसंबर तक इसका पालना करना होगा।

संशोधित रिटर्न भरने तीन दिन और

अगर आपने अभी तक अपना संशोधित रिटर्न जमा नहीं किया है तो आपके पास केवल 31 दिसंबर तक मौका है। इसके बाद आप संशोधित रिटर्न जमा नहीं कर पाएंगे। यह समय उन लोगों के लिए दिया गया है जो 31 जुलाई तक अपना रिटर्न नहीं जमा कर पाए या फिर रिटर्न में थोड़ी त्रुटि हुई हो।

सिम कार्ड के लिए पेपर बेस्ड केवायसी नहीं

मोबाइल फोन उपभोक्ता नए साल से बिना कागजी फार्म भरे नए सिम प्राप्त कर सकेंगे। टेलीकाम डिपार्टमेंट की अधिसूचना के अनुसार पेपर बेस्ड नो योर कस्टमर (केवायसी) प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी 31 दिसंबर तक ही फिजिकल फार्म के जरिए सिम ले सकते है।

लाकर के लिए अब नया एग्रीमेंट

आरबीआइ के अनुसार सेफ डिपाजिट लाकर के नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को अपने बैंकों के साथ एक नए एग्रीमेंट पर साइन करना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता लाकर का उपयोग करने की अनुमति केवल तब तक है जब तक कि वे किराया चुकाते है। एग्रीमेंट की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।