अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेसी समेत 7 लोगों को फर्जी विज्ञापन मामले में नोटिस, 12 जनवरी को होगी सुनवाई
November 23, 2023मुजफ्फरपुर। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान व फुटबॉलर लियोनेल मेसी समेत सात लाेगों को मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग से नोटिस भेजा गया है। आयोग में 12 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। बता दें कि शहर के चंदवारा इलाके के मोहम्मद शमशाद अहमद ने पुत्रों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस के मुजफ्फरपुर स्थित शाखा में कराया था। नामांकन के वक्त उनके द्वारा नामांकन शुल्क जमा किया गया।
उनके बच्चों ने जितने दिनों तक संस्थान में अध्ययन किया। उसका पूरा शुल्क उनके द्वारा जमा कर दिया गया। संस्थान के शैक्षणिक व्यवस्था से परिवादी के दोनों पुत्र असंतुष्ट होकर संस्थान छोड़ने का फैसला किया। इसको लेकर संस्थान को लिखित सूचना दी। इसके बाद उनके बच्चे संस्थान जाना छोड़ दिया।
इसी बीच, कुछ दिनों के बाद छात्र के पिता को पता चला कि उक्त संस्थान द्वारा उनके दोनों बच्चो के शैक्षणिक शुल्क के मद में दो अलग-अलग लोन कर दिया गया है। इसकी शिकायत उन्हाेंने संस्थान से की, लेकिन इसका निपटारा संस्थान के द्वारा नहीं किया गया।
परेशान छात्र के पिता ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के द्वारा 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया। इस पर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं अनुसूया के पूर्ण पीठ के द्वारा मामले की सुनवाई की गई।
इसके बाद फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, फुटबॉलर लियोनेल मेसी व संस्थान के प्रबंध निदेशक समेत सात विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से संबंधित है। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून के विरुद्ध है। संस्थान के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता शाहरुख खान एवं फुटबालर लियोनेल मेसी है। इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया हैं। निर्धारित तिथि पर इनलोगों की उपस्थिति नहीं होती है, तो आयोग अगली कार्रवाई करेगी।