जांजगीर-चांपा : बुजुर्ग महिला से मारपीट कर प्राणघातक चोंट पहुंचने वाला विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ने में बलौदा पुलिस को मिली सफलता

जांजगीर-चांपा : बुजुर्ग महिला से मारपीट कर प्राणघातक चोंट पहुंचने वाला विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ने में बलौदा पुलिस को मिली सफलता

October 23, 2023 Off By NN Express

जांजगीर-चांपा : बुजुर्ग महिला से मारपीट कर प्राणघातक चोंट पहुंचने वाला विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ने में बलौदा पुलिस को मिली सफलता

जांजगीर, 23 अक्टूबर। बुजुर्ग महिला से मारपीट कर प्राणघातक चोंट पहुंचने वाला विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ने में बलौदा पुलिस को सफलता मिली है। विधि से संघर्षरत बालक को माननीय किशोर न्यायालय में पेश किया जाकर बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेजा गया। पूर्व में भी चोरी के मामले में बाल संप्रेक्षण गृह जा चुका है । घटना में प्रयुक्त एक तलवारनुमा लोहे का धारदार हथियार जप्त किया गया ।

विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध 294,506, 323, 307 भादवि, 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया सकुन बाई देवार पति स्व रमेश देवार उम्र 60 वर्ष निवासी देवारपारा बलौदा दिनांक 23.10.23 को थाना बलौदा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह करीबन 04ः00 बजे घर के सामने लडाई झगडा की आवाज सुनकर अपने पुत्र मुकेश देवार के साथ अपने घर से बाहर निकलकर देखी तो बाजु वाले घर वाला विधि से संघर्षरत बालक और चैतन्य यादव के बीच मोबाइल रखने के संबंध में लडाई झगडा वाद विवाद हो रहा था। तब मुकेश देवार विधि से संघर्षरत बालक को बोला की उसके मोबाईल को रखे हो तो दे दो तब इतना सुनकर मुकेश देवार को मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच कर हांथा पाई करने लगा उसी बीच प्रार्थीया ने बीच बचाव करने गई तो विधि से संघर्षरत बालक ने उसे भी मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच कर आज तुझे जान सहित मार डालुंगा कहकर पास में पडे इंट से उसके सिर को मारा और गुस्से में अपने घर से बडा सा चाकु जैसे धारदार हथियार को लाकर लहराते हूए प्रार्थीया के बांये गला में प्राणघातक चोंट पहुंचाया है। प्रार्थीया कि रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 367/23 धारा 294,506,323,307 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी विधि से संघर्षरत बालक को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ किया तो घटना घटित करना स्वीकार किए जाने से मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो अपने ममोरेण्डम कथन में धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से प्रार्थीया के गले में मारकर चोट पहुंचाना बताया जिसके कब्जे से एक नग तलवारनुमा लोहे का धारदार हथियार जप्त कर प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट जोडी गई है।

विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से दिनांक 23.10.23 को विधिवत माननीय् प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याया बोर्ड जांजगीर के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी बलौदा उप निरी. मनोहर सिन्हा, सउनि कौशल सिदार आर. संतोष रात्रे, आर, हेमत साहू, आर. श्याम राठौर, प्रहलाद निर्मलकर, देवराज लसार का सराहनीय योगदान रहा।